अगले महीने ही नरवर नगर परिषद चुनाव की होगी वोटिंग, आधिसूचना जारी

मध्य प्रदेश HC ने राज्य निर्वाचन आयोग को लगाई फटकार अगले महीने ही नरवर नगर परिषद चुनाव की होगी वोटिंग, आधिसूचना जारी

ANAND VANI
Update: 2022-02-10 09:43 GMT
अगले महीने ही नरवर नगर परिषद चुनाव की होगी वोटिंग, आधिसूचना जारी
हाईलाइट
  • 6 मार्च को सुबह 7 से शाम 6 बजे तक वोटिंग

डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्यप्रदेश की एक ही नगर परिषद का चुनाव कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना जारी कर दी है। दरअसल चुनाव आयोग ने ये फैसला हाईकोर्ट की फटकार के बाद लिया है। नरवर नगर परिषद का निर्वाचन उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर द्वारा 8 फरवरी 2022 को पारित आदेश के परिपालन में कराया जा रहा है। मतदान 6 मार्च को होंगे और इसके नतीजे 9 मार्च को घोषित किए जाएंगे। नगर परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद का निर्वाचन, निर्वाचित पार्षदों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से कराया जाएगा।

चुनाव आयोग ने जिला निर्वाचन अधिकारी को चुनाव आचार संहिता का  पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं।                                                                   

चुनाव कराने के लिए साल 2018 में  नरवर के निवासी किसान ब्रजेश सिंह तोमर ने ग्वालियर हाईकोर्ट खंडपीठ में याचिका लगाई थी। हाई कोर्ट ने 2019 में  चुनाव कराने के निर्देश दिए थे, लेकिन इस पर राज्य निर्वाचन आयोग ने अमल नहीं किया। अवमानना मानते हुए तोमर ने दोबारा न्यायालय का दरवाजा खटखटाया,  जिसके बाद  कोर्ट ने अवमानना मानते हुए  हाईकोर्ट ने 8 फरवरी 2022 को चुनाव कराने के आदेश दिया। आपको बता दें मध्यप्रदेश में स्थानीय निकाय चुनावों को न हुए दो साल से अधिक का समय हो चुका, ऐसे में नरवर चुनाव को अहम माना जा रहा है। निर्वाचन एक जनवरी 2021 की प्रकाशित मतदाता सूची के अनुसार 21 अक्टूबर 2014 में प्रकाशित महापौर/अध्यक्ष पद के आरक्षण एवं कलेक्टर शिवपुरी द्वारा कराए गए वार्डों के आरक्षण के अनुसार कराया जाएगा।

 

 

 

 

 

 

 

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