दिल्ली की अदालत ने आपराधिक मानहानि शिकायत में बजरंग पुनिया को भेजा समन

  • नरेश दहिया द्वारा दायर किया गया केस
  • नरेश पर अपमानजनक टिप्प्णी का आरोप
  • मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट यशदीप चहल ने की सुनवाई

IANS News
Update: 2023-08-03 16:42 GMT

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को पहलवान बजरंग पुनिया को कुश्ती कोच नरेश दहियाद्वारा उनके खिलाफ दायर आपराधिक मानहानिक की शिकायत पर छह सितंबर को तलब किया है।

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि भाजपा सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के पूर्व प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह द्वारा कथित यौन उत्पीड़न के खिलाफ महिला पहलवानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान 10 मई को जंतर-मंतर पर आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में पुनिया ने अन्य पहलवानों/व्यक्तियों के साथ मिलकर उनके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट यशदीप चहल ने कहा कि उनका मानना ​​है कि मानहानि के सभी तत्व सामने आए हैं।

सुनवाई के दौरान, उन्होंने कहा कि समन के चरण में यह काफी हद तक तय हो गया था कि अदालत को आरोपी द्वारा किए जा सकने वाले संभावित बचाव के तुलनात्मक विश्‍लेषण में जाने की जरूरत नहीं है। मजिस्ट्रेट ने कहा, "शिकायत, सहायक दस्तावेजों और सम्मन पूर्व साक्ष्यों पर विचार करने के बाद, मेरा प्रथम दृष्टया विचार है कि मानहानि शिकायत सही है।"

उन्होंने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया गया बयान सही नहीं था। मजिस्ट्रेट ने कहा, "इसे ध्यान में रखते हुए आरोपी बजरंग पुनिया को आईपीसी की धारा 499 के साथ धारा 500 (दोनों आपराधिक मानहानि से संबंधित) के साथ दंडनीय अपराध के लिए बुलाया जाए।"

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