2 बार मवेशियों को बंद करने पर पशुमालिक पर होगी कार्रवाई!

2 बार मवेशियों को बंद करने पर पशुमालिक पर होगी कार्रवाई!

Aditya Upadhyaya
Update: 2021-07-26 07:32 GMT
2 बार मवेशियों को बंद करने पर पशुमालिक पर होगी कार्रवाई!

डिजिटल डेस्क | मण्डला मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद से प्राप्त जानकारी के अनुसार नगर पालिका मण्डला के द्वारा जिले के पशुमालिकों से अपील की गई है कि अपने-अपने पशुओं को घर पर बांधकर अपने नियंत्रण में रखें।

जिले के पशु मालिक की किसी भी मवेशी के कांजीहाउस में दो बार बंद होने पर पशु मालिक के खिलाफ म.प्र. न.पा.अधि. 1961 की धारा 233 के तहत न्यूसेंस की कार्रवाई की जायेगी जिसकी समस्त जिम्मेदारी पशु मालिक की होगी।

शहर के मुख्य मार्गों से आवारा मवेशियों को रात्रि में सफाई कर्मचारियों के द्वारा पकड़कर (हाकागैंग) के माध्यम से कांजी हाउस में बंद किया जायेगा। साथ ही दिन में सफाई कर्मचारियों का दल गठित कर शहर के मुख्य मार्ग से मवेशियों को काऊ कैचर में पकड़कर शहर के बाहर छोड़ा जायेगा।

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