23 फरवरी तक कोलाहल नियंत्रित क्षेत्र घोषित बिना अनुज्ञा के उपयोग पर होगी कार्यवाही!

नियंत्रित क्षेत्र घोषित 23 फरवरी तक कोलाहल नियंत्रित क्षेत्र घोषित बिना अनुज्ञा के उपयोग पर होगी कार्यवाही!

Aditya Upadhyaya
Update: 2021-12-08 11:06 GMT
23 फरवरी तक कोलाहल नियंत्रित क्षेत्र घोषित बिना अनुज्ञा के उपयोग पर होगी कार्यवाही!

डिजिटल डेस्क | छतरपुर त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन के तहत छतरपुर जिले के राजस्व सीमाओं को 4 दिसम्बर से 23 फरवरी तक कोलाहल नियंत्रित क्षेत्र (साइलेंस जोन) घोषित किया गया है। इस अवधि में सक्षम अधिकारी की लिखित अनुमति के बिना जिले में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा।

उल्लंघन करने वाले को कोलाहल नियंत्रण अधिनियम में कार्यवाही होगी। उपयोगकर्ता को क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी से सक्षम स्वीकृति लेनी होगी। निर्वाचन की आम सभाओं और वाहनों पर प्रातः 6 से रात्रि 10 बजे तक ही ध्वनि विस्तारक यंत्रों की अनुमति होगी। रात्रि 10 से प्रातः 6 बजे तक इनका उपयोग नहीं होगा। वाहनों में चुनाव प्रचार की अनुमति आवेदन करने पर मिलेगी।

अनुमति के साथ वाहन पंजीयन रखना अनिवार्य होगा। बिना अनुमति के उपयोग पर यंत्र एवं वाहन दोनों जप्त होगे और दोषी पर कार्यवाही होगी।

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