दाभोलकर हत्याकांड : 10 सितंबर तक CBI हिरासत में शरद कलसकर, चलाई थी दो गोलियां
दाभोलकर हत्याकांड : 10 सितंबर तक CBI हिरासत में शरद कलसकर, चलाई थी दो गोलियां
डिजिटल डेस्क, पुणे। महाराष्ट्र अंधश्रध्दा निर्मूलन समिति के संस्थापक अध्यक्ष डॉ. नरेंद्र दाभोलकर हत्या मामले में गिरफ्तार किए गए शरद कलसकर को मंगलवार को कोर्ट ने 10 सिंतबर तक केन्द्रीय अन्वेषण विभाग (CBI) की हिरासत में भेजने का आदेश दिया। महाराष्ट्र ATS ने 10 अगस्त को कलसकर को नालासोपारा विस्फोटक मामले में गिरफ्तार किया था। 3 सितंबर तक वह पुलिस की हिरासत में था। सोमवार को CBI ने मुंबई सत्र कोर्ट की अनुमति से उसे गिरफ्तार किया था। मंगलवार को उसे पुणे कोर्ट में पेश किया गया।
CBI के वकील विजयकुमार ढाकणे ने कोर्ट में बताया कि कलसकर ने दाभोलकर पर दो गोलियां चलाई। इस प्रकरण में वह दूसरा हमलावर है, जो हथियार चलाने में माहिर है। साथ ही हथियार बनाना और उसका प्रशिक्षण देना भी उसे बखूबी आता है। इससे पहले गिरफ्तार किए गए सचिन अंदुरे के साथ कलसकर भी हत्या में शामिल था। इसकी पूरी तरह से जांच होनी है। उसे और अन्य गिरफ्तार आरोपी अमित दिगवेकर, राजेश बांगेरा को आमने सामने बिठाकर जांच होगी।
कलसकर के वकील धर्मराज ने कहा कि अब तक CBI हथियार तथा दुपहिया जब्त नहीं कर सकी है। सचिन अंदुरे की हिरासत में भी CBI हथियार तथा दुपहिया जब्त नहीं कर सकी। इसलिए कलसकर को CBI हिरासत के बजाय न्यायिक हिरासत मांगी गई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जस्टिस एस. ए. सय्यद ने कलसकर को 10 सितंबर तक CBI हिरासत में भेजने का आदेश दिया।
गौरतलब है कि 1 सितंबर को कोर्ट ने सचिन अंदुरे को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत दी। वहीं वरिष्ठ पत्रकार गौरी लंकेश हत्या प्रकरण में गिरफ्तार किए गए अमित दिगवेकर और राजेश बांगेरा को CBI ने कर्नाटक पुलिस से हिरासत में लिया है। दोनों को पुणे कोर्ट ने दस दिनों की CBI हिरासत में भेजा है।