खाद विक्रेता निर्धारित दर पर उर्वरक का करें विक्रय : कलेक्टर खाद के अवैध भण्डारण पर होगी कार्यवाही

अवैध भण्डारण खाद विक्रेता निर्धारित दर पर उर्वरक का करें विक्रय : कलेक्टर खाद के अवैध भण्डारण पर होगी कार्यवाही

Aditya Upadhyaya
Update: 2021-10-21 09:19 GMT
खाद विक्रेता निर्धारित दर पर उर्वरक का करें विक्रय : कलेक्टर खाद के अवैध भण्डारण पर होगी कार्यवाही

डिजिटल डेस्क | छतरपुर कलेक्टर श्री शीलेन्द्र सिंह ने छतरपुर जिले के सभी उर्वरक विक्रेताओं से कृषकों को निर्धारित दर पर ही उर्वरक विक्रय करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि इस बात का ध्यान रखा जाए कि कृषकों को वर्तमान रबी सीजन में फसल बुवाई के लिए उर्वरक क्रय करने में किसी भी प्रकार की परेशानी न हो।

जिले में पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध है। इसी तरह व्यापारियों को डीएपी, एनपीके, यूरिया और एसएसपी उर्वरकों का अवैध भण्डारण न करने की सलाह भी दी गई है। व्यापारियों के विरुद्ध निर्धारित दर से अधिक मूल्य पर उर्वरक विक्रय करने अथवा उर्वरक के अवैध भण्डारण पर सख्त कार्यवाही की जाएगी।

जिले के कृषक निर्धारित दर पर खाद का क्रय करें और निर्धारित दर से अधिक दर पर उर्वरक विक्रय की शिकायत विभागीय अधिकारियों से कर सकते हैं। वर्तमान में यूरिया की 45 किलोग्राम की बोरी 266.50 रुपए एवं डीएपी 50 किलोग्राम 1200 रुपए, सिंगल सुपर फास्फेट 50 किलोग्राम 333 रुपए, पोटाश 50 किलोग्राम 1 हजार रुपए तथा एनपीके 50 किलोग्राम 1185 रुपए की दर से बेचने हेतु शासकीय एवं प्राइवेट संस्थानों के लिए निर्धारित की गई हैं।

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