पम्‍प संचालक को पेट्रोल, डीजल रिजर्व स्‍टॉक रखने के निर्देश!

डीजल रिजर्व स्‍टॉक पम्‍प संचालक को पेट्रोल, डीजल रिजर्व स्‍टॉक रखने के निर्देश!

Aditya Upadhyaya
Update: 2021-12-07 11:41 GMT
पम्‍प संचालक को पेट्रोल, डीजल रिजर्व स्‍टॉक रखने के निर्देश!

डिजिटल डेस्क | नीमच कलेक्‍टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री मंयक अग्रवाल द्वारा जिले में म.प्र.मोटर स्पिरिट एंव हाईस्‍पीड डीजल,(अनुज्ञापन तथा निंयत्रण) आदेश के तहत त्रि-स्‍तरीय पंचायत निर्वाचन-2021 को दृष्टिगत रखते हुए जिले के सभी डीजल एवं पेट्रोल विक्रताओं के प्रत्येक पम्‍पों पर डीजल 3000 लीटर तथा पेट्रोल 1500 लीटर (Out Of Pump) का रिर्जव स्‍टॉक प्रतयेक समय रखने के निर्देश दिए गए है।

रिजर्व स्‍टॉक का विक्रय सबंधित एसडीएम, तहसीलदार, अतिरिक्‍त तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार के निर्देशानुसार ही किया जावे।

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