विधानसभा सत्र को दृष्टिगत रख बगैर अनुमति अवकाश प्रतिबंधित!

अवकाश प्रतिबंधित विधानसभा सत्र को दृष्टिगत रख बगैर अनुमति अवकाश प्रतिबंधित!

Aditya Upadhyaya
Update: 2021-12-07 11:08 GMT
विधानसभा सत्र को दृष्टिगत रख बगैर अनुमति अवकाश प्रतिबंधित!

डिजिटल डेस्क | अनुपपुर कलेक्टर सुश्री सोनिया मीना ने मध्यप्रदेश विधानसभा सत्र को दृष्टिगत रख जिले के समस्त कार्यालय प्रमुखों को निर्देश दिए हैं कि विधानसभा सत्र समाप्ति तक की अवधि में कोई भी जिला अधिकारी बगैर अनुमति के अवकाश पर न जायेंगे और न ही मुख्यालय छोड़ेंगे। उन्होंने समस्त कार्यालय प्रमुखों को निर्देश दिए हैं कि प्राप्त विधान सभा प्रश्नों का जवाब समय पर तैयार कराकर उत्तर पोर्टल पर ई-उत्तर के माध्यम से संबंधित विभाग को भेजते हुए एक प्रति कार्यालय कलेक्टर जिला अनूपपुर के अधीक्षक को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश विधानसभा सत्र 20 दिसम्बर 2021 से प्रारंभ होकर 24 दिसम्बर 2021 तक चलेगा।

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