कृषकों की खरीफ 2020 की ऋण देय की अंतिम तिथि 30 अप्रैल तक बढ़ाई गई!

कृषकों की खरीफ 2020 की ऋण देय की अंतिम तिथि 30 अप्रैल तक बढ़ाई गई!

Aditya Upadhyaya
Update: 2021-04-01 08:14 GMT
कृषकों की खरीफ 2020 की ऋण देय की अंतिम तिथि 30 अप्रैल तक बढ़ाई गई!

डिजिटल डेस्क | सीहोर सहकारिता मंत्री डॉ. अरविंद सिंह भदौरिया के अनुरोध पर मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा खरीफ, 2020 के ऋणों की अदायगी के लिए अंतिम तिथि 28 मार्च, 2021 से बढ़ाकर 30 अप्रैल, 2021 कर दी गई है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने अवधि बढ़ाकर प्रदेश के किसानों को एक बड़ी सौगात दी है।

प्रदेश के कृषकों की खरीफ में सोयाबीन एवं अन्य फसलों का उत्पादन बिगड़ने के कारण कृषक 28 मार्च 2021 पर अपने खरीफ 2021 के ऋण की अदायगी करने में सक्षम नहीं थे। इससे अंतिम तिथि पर ऋण की अदायगी न होने के कारण कृषकों का ऋण वितरण से अंतिम तिथि पर 7 प्रतिशत तथा 28 मार्च 2021 से 13 प्रतिशत व्याज का भार आता।

तिथि बढ़ जाने से किसानों को शून्य प्रतिशत पर ऋण सुविधा जारी रहेगी। मंत्री डॉ. अरविंद सिंह भदौरिया ने प्रदेश के कृषक हितैषी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह के कृषकों की ओर से धन्यवाद व्यक्त किया है। श्री भदौरिया ने कृषक भाइयों से अपील की है कि वे अपने खरीफ ऋणों की अदायगी 30 अप्रैल 2021 के पूर्व जमा कर कालातीत होने से बचे और शासन की शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर अल्पावधि फसल ऋण का लाभ लेते हुए, अपनी समृद्धि में उत्तरोत्तर वृद्धि करें।

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