जिले के समस्त नगरीय क्षेत्रों में रात्रि 11 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा नाइट कर्फ्यू आदेश तत्काल प्रभाव से लागू!

जिले के समस्त नगरीय क्षेत्रों में रात्रि 11 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा नाइट कर्फ्यू आदेश तत्काल प्रभाव से लागू!

Aditya Upadhyaya
Update: 2021-07-03 07:58 GMT
जिले के समस्त नगरीय क्षेत्रों में रात्रि 11 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा नाइट कर्फ्यू आदेश तत्काल प्रभाव से लागू!

डिजिटल डेस्क | मण्डला अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट मीना मसराम से प्राप्त जानकारी के अनुसार म.प्र. शासन गृह विभाग मंत्रालय भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ 35-09/2020/दो/सी-2 भोपाल दिनांक 02 जुलाई 2021 में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुक्रम में कलेक्टर कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी आदेश क्रमांक 206/रीडर/2021 मण्डला दिनांक 27.06.2021 की कण्डिका 2 विलोपित कर प्रतिस्थापित की गई है।

जारी आदेश के तहत् जिले के समस्त नगरीय क्षेत्रों में रात्रि 11 बजे से प्रात 6 बजे तक नाईट कर्फ्यू रहेगा। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने आदेश का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं।

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