रिश्वतखोर महिला पटवारी को 4 साल की सजा

रिश्वतखोर महिला पटवारी को 4 साल की सजा

Bhaskar Hindi
Update: 2019-03-31 11:58 GMT
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डिजिटल डेस्क,जबलपुर। लोकायुक्त के विशेष न्यायाधीश ने रिश्वत लेने के आरोप में पनागर की तत्कालीन महिला पटवारी सीमा कटारे को रिश्वत लेने के आरोप में 4 साल का कारावास  और 12 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। न्यायालय ने साक्ष्य नष्ट करने के आरोप में धारा 204 में एक वर्ष का कारावास और 2 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।
रिकार्ड सुधरने मांगी थी रिश्वत-
अभियोजन के अनुसार 27 जुलाई 2017 को आकाश साहू ने लोकायुक्त एसपी के पास शिकायत दर्ज कराई कि उसके दादा बेड़ीलाल के नाम ग्राम मंगेला में 4 एकड़ जमीन है, जिसमें से दो एकड़ जमीन में किसी दूसरे किसान का नाम चढ़ गया है। रिकॉर्ड सुधरवाने के लिए वह पटवारी सीमा कटारे से मिला। पटवारी ने उससे 50 हजार रुपए रिश्वत की माँग की। बतौर एडवांस पटवारी ने उससे 10 हजार रुपए ले लिए। मोल-भाव करने के बाद 20 हजार रुपए में सौदा तय हुआ। बातचीत के दौरान पटवारी ने उससे एक हजार रुपए ले लिए। 28 जुलाई 2017 को लोकायुक्त की टीम ने पटवारी सीमा कटारे को शंकर नगर स्थित उसके निवास पर 9 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा। पटवारी ने रिश्वत की रकम लेने के बाद टेबल में पर्स के नीचे दबा दी थी।
दस्तावेज नष्ट करने का प्रयास -

लोकायुक्त की टीम ने जैसे ही पटवारी को रिश्वत लेते हुए पकड़ा, पटवारी ने रिकॉर्ड सुधरवाने के दस्तावेजों को फाडऩे का प्रयास किया। लोकायुक्त टीम ने सतर्कता दिखाते हुए उसके हाथ से दस्तावेज छीन लिए। साक्ष्य नष्ट करने के आरोप में पटवारी के खिलाफ धारा 204 का प्रकरण अलग से दर्ज किया गया। विशेष लोक अभियोजक प्रशांत शुक्ला ने तर्क दिया कि आरोपी महिला पटवारी ने शिकायतकर्ता से 50 हजार रुपए की रिश्वत की माँग की थी। ट्रैप होने के बाद उसने दस्तावेजों को भी नष्ट करने का प्रयास किया, इसलिए उसे कठोर से कठोर सजा दी जानी चाहिए। सुनवाई के बाद न्यायालय ने सजा का निर्धारण किया।

 

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