एजीआर आदेश पर विचार कर रहीं Airtel व Vodafone Idea  

एजीआर आदेश पर विचार कर रहीं Airtel व Vodafone Idea  

Manmohan Prajapati
Update: 2019-11-14 10:24 GMT
एजीआर आदेश पर विचार कर रहीं Airtel व Vodafone Idea  

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के हाल में एडजस्टेड ग्रास रेवेन्यू (एजीआर) पर दिए गए आदेश को लेकर Airtel व Vodafone Idea पुनर्विचार याचिका दायर करने के लिए अपनी कानूनी टीमों के साथ चर्चा कर रही हैं। दोनों कंपनियां दूरसंचार विभाग (डीओटी) द्वारा इस संदर्भ में कोर्ट से संपर्क करने की बात कहे जाने के बाद ऐसा कर रही हैं।

बता दें कि पुनर्विचार याचिका को 24 नवंबर तक दायर किया जाना है। कोर्ट के आदेश पर पुनर्विचार के लिए एक महीने की समय सीमा है।

नियम
सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट के बाध्यकारी फैसले पर प्रत्यक्ष त्रुटि के आधार पर एक पुनर्विचार याचिका के जरिए समीक्षा की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट के नियम 1966 के तहत इस तरह की याचिका को आदेश या फैसले की तारीख से 30 दिनों के भीतर दायर करने की जरूरत होती है।

कानूनी टीमों के साथ चर्चा
दोनों दूरसंचार कंपनियों ने आईएएनएस द्वारा इस मुद्दे पर पूछे गए सवाल का जवाब नहीं दिया। सूत्रों के अनुसार, दोनों कंपनियां कोर्ट के आदेश पर पुनर्विचार के आधार को लेकर अपनी कानूनी टीमों के साथ चर्चा कर रही हैं।

एजीआर की 83,000 करोड़ रुपए की राशि के भुगतान की समय सीमा 24 जनवरी है। इसमें एयरटेल को 43,000 करोड़ रुपये व वोडाफोन आईडिया को 40,000 करोड़ रुपए का भुगतान करना है।
 

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