कैब एग्रीगेटर्स के खिलाफ सर्विस में कमी को लेकर 8,740 शिकायतें दर्ज

8,740 complaints filed against cab aggregators for deficiency in service
कैब एग्रीगेटर्स के खिलाफ सर्विस में कमी को लेकर 8,740 शिकायतें दर्ज
उपभोक्ता शिकायत निवारण कैब एग्रीगेटर्स के खिलाफ सर्विस में कमी को लेकर 8,740 शिकायतें दर्ज

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्र ने बुधवार को लोकसभा को सूचित किया कि उसे कैब एग्रीगेटर्स के खिलाफ सेवाओं में कमी, अपर्याप्त उपभोक्ता शिकायत निवारण तंत्र और ड्राइवरों द्वारा रद्द करने के लिए 8,740 शिकायतें मिली हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत अधिसूचित उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम, 2020 में सभी ई-कॉमर्स संस्थाओं को उपभोक्ता शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करने, उपभोक्ता शिकायत निवारण के लिए एक शिकायत अधिकारी नियुक्त करने और अपने मंच पर ऐसे अधिकारी के नाम, संपर्क विवरण और पदनाम प्रदर्शित करने की आवश्यकता है।

शिकायत अधिकारी को किसी भी उपभोक्ता शिकायत की प्राप्ति की सूचना 48 घंटों के भीतर देनी होती है और शिकायत प्राप्त होने की तारीख से एक महीने के भीतर शिकायत का निवारण करना होता है।

उपभोक्ताओं द्वारा एनसीएच पर दर्ज की गई विभिन्न शिकायतों के आधार पर दो प्रमुख ऑनलाइन राइड हीलिंग प्लेटफॉर्मो को नोटिस जारी किए गए हैं। नोटिस प्लेटफार्मों द्वारा उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन और अनुचित व्यापार प्रथाओं के कई मुद्दों को उठाते हैं। संगीता कुमारी सिंह देव द्वारा सवाल पूछा गया था कि क्या सरकार ओला, यूबेर जैसे ऑनलाइन कैब एग्रीगेटर्स के खिलाफ शिकायतों के बढ़ते मामलों के बारे में जानती थी, जिसमें ड्राइवरों द्वारा जबरन राइड रद्द करने, अनुचित रद्दीकरण शुल्क सहित अनुचित व्यापार प्रथाओं के बारे में था, जिसका एमओएस अश्विनी कुमार चौबे द्वारा जवाब दिया गया था।

सोर्स: आईएएनएस

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Created On :   20 July 2022 11:01 AM GMT

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