डीजीसीए ने हेलीकॉप्टर पायलट का लाइसेंस निलंबित किया, एयरलाइन पायलट को फ्लाइट ड्यूटी से हटाया
- डीजीसीए ने हेलीकॉप्टर पायलट का लाइसेंस निलंबित किया
- एयरलाइन पायलट को फ्लाइट ड्यूटी से हटाया
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। विमानन नियामक डीजीसीए ने एक अपतटीय प्लेटफॉर्म पर उतरते समय एक घटना में शामिल एक हेलीकॉप्टर पायलट का लाइसेंस छह महीने के लिए निलंबित कर दिया है। हेलीडेक पर उतरने के लिए अपनी अप्रोच के दौरान हेलीकॉप्टर वांछित उड़ान पथ से नीचे उतर गया था।
डीजीसीए के एक अधिकारी ने कहा कि पायलट इन-कमांड (पीआईसी) के संज्ञान में फर्स्ट ऑफिसर ने भी इस बात को लाया था। हालांकि, इस प्रक्रिया में पीआईसी ने सुधारात्मक कार्रवाई की, हेलीकॉप्टर का क्षैतिज स्टेबलाइजर हेलीडेक के किनारे से टकराया था। यह पता चला कि पायलट ने घटना उड़ान के संचालन के दौरान हेलीकॉप्टर के अधिकतम टेकऑफ वजन और अधिकतम लैंडिंग वजन को पार कर लिया था।
एक अन्य मामले में, एक प्रमुख एयरलाइन के एक पायलट का दिल्ली में सीएआर सेक्शन 5 सीरीज एफ पार्ट वी के अनुसार ड्रग परीक्षण किया गया था। वह 23 अगस्त को प्राप्त पुष्टिकरण परीक्षण रिपोर्ट में पॉजिटिव पाया गया था और बाद में उसे फ्लाइट ड्यूटी से हटा दिया गया था। हाल ही में, विमानन नियामक ने एक साइकोएक्टिव पदार्थ के लिए पॉजिटिव परीक्षण के बाद दिल्ली हवाई अड्डे पर एक हवाई यातायात नियंत्रक को दंडित किया था।
नियमों के अनुसार, पायलट और एयर नेविगेशन सेवा प्रदाताओं सहित एयरलाइन के चालक दल के सदस्यों को हर साल उनके द्वारा नियोजित उड़ान चालक दल के सदस्यों और हवाई यातायात नियंत्रकों के कम से कम 10 प्रतिशत का या²च्छिक (रेंडम) ड्रग परीक्षण करना होता है।
सोर्सः आईएएनएस
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Created On :   26 Aug 2022 7:00 PM IST