जुलाई 2017 से जनवरी 2020 तक जीएसटीआर-3बी रिटर्न फाइल नहीं करने पर शुल्क नहीं लगेगा
नई दिल्ली, 12 जून (आईएएनएस)। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की बैठक ली। इस दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि जुलाई, 2017 से जनवरी 2020 तक जिन्होंने जीएसटीआर-3बी रिटर्न फाइल नहीं किया है और उन पर शून्य रिटर्न बनता है तो उन्हें विलंब शुल्क नहीं देना होगा।
इस दौरान जीएसटीआर-3बी को विलंब से फाइल करने पर अधिकतम शुल्क की सीमा 500 रुपये तय की गई।
इसके साथ ही जीएसटीआर-3बी के लिए नया विंडो बना है, जिसके जरिए इस फॉर्म को फाइल करने की अवधि एक जुलाई से 30 सितंबर के बीच कर दी गई है।
वित्त मंत्री ने कहा कि जुलाई 2017 से लेकर जनवरी 2020 तक की काफी रिटर्न फाइलिंग लंबित है। ऐसे में जिन्होंने रिटर्न नहीं भरा है, उनसे किसी तरह का विलंब शुल्क नहीं लिया जाएगा।
बैठक में छोटी कंपनियों को राहत देते हुए विलंब से जीएसटी रिटर्न दाखिल करने पर ब्याज को घटाकर आधा करने का फैसला किया गया है। ऐसी कंपनियों को विलंब से जीएसटी फाइल करने पर नौ फीसदी की दर से ब्याज देना होगा।
राष्ट्रव्यापी बंद के बाद शुक्रवार को पहली बार जीएसटी परिषद (काउंसिल) की बैठक हुई। जीएसटी परिषद की ये कुल 40वीं बैठक हुई है।
Created On :   12 Jun 2020 5:01 PM IST