सरकार ने किया नोटिफाई, 1 अप्रैल से लागू होगा इंटर-स्टेट e-way bill

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। 1 अप्रैल से पूरे देश में ई-वे बिल लागू होने जा रहा है। सरकार ने इसे लागू करने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 1 अप्रैल से एक राज्य से दूसरे राज्य में 50 हजार रुपए से ज्यादा का सामान ले जाने के लिए इंटर स्टेट ई-वे बिल जरूरी होगा। बता दें कि बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिसमूह की बैठक में अंतर्राज्यीय माल ढुलाई के लिए ई-वे बिल एक अप्रैल से अनिवार्य रूप से लागू करने की सिफारिश के बाद 10 मार्च को हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में ये निर्णय लिया गया था।
टैक्स चोरी रोकने की कवायद
सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइस एंड कस्टम विभाग ने शुक्रवार को ई-वे बिल का नोटिफिकेशन जारी किया है। ई-वे बिल को टैक्स चोरी रोकने के लिए उठाया गया कदम बताया जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि इससे कैश में होने वाले व्यापार पर लगाम लगेगी और टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा। सरकार को उम्मीद है कि ई-वे बिल के लागू होने के बाद राजस्व प्राप्ति में 15 से 20 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी होगी। ई-वे बिल माल के आवागमन के लिये लिया जाने वाला एक इलेक्ट्रानिक वे बिल है जिसे जीएसटीएन (सामान्य पोर्टल) से निकाला जा सकता है। ई-वे बिल की वैधता उसे जारी करने के 24 घंटे की जगह जारी होने के अगले दिन तक रहेगी। जैसे 100 किलोमीटर तक की दूरी के लिए 1 दिन का ई-वे बिल बनेगा, जबकि 1,000 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी के लिए 20 दिन का ई-वे बिल बनेगा।
जीएसटी काउंसिल की बैठक में निर्णय
गौरतलब है कि शनिवार 10 मार्च 2018 को जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई थी। इस बैठक में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) रिटर्न भरने की तारीख को तीन महीनों के लिए बढ़ाकर जून तक कर दिया गया था। इसके अलावा एक राज्य से दूसरे राज्य में व राज्य के अंदर माल की आवाजाही के लिए इलेक्ट्रॉनिक वे बिल को लागू करने की बात कही गई थी। दरअसल 24 फरवरी को बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिसमूह की बैठक में अंतर्राज्यीय माल ढुलाई के लिए ई-वे बिल एक अप्रैल से अनिवार्य रूप से लागू करने की सिफारिश की गई थी।
Created On :   25 March 2018 12:20 AM IST