अब रुपे कार्ड और भीम एप से पेमेंट करने पर GST में मिलेगी 20% छूट

GST Council 29th meeting concluded on saturday under piyush goyal
अब रुपे कार्ड और भीम एप से पेमेंट करने पर GST में मिलेगी 20% छूट
अब रुपे कार्ड और भीम एप से पेमेंट करने पर GST में मिलेगी 20% छूट
हाईलाइट
  • GST काउंसिल की 29वीं बैठक खत्म।
  • SME पर एक मंत्री समूह (GOM) का गठन किया जाएगा।
  • ऑनलाइन पेमेंट पर टैक्स पर कैशबैक को मिली मंजूरी।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने शनिवार को GST काउंसिल की बैठक की। GST काउंसिल की इस 29वीं बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात की गई। बैठक में स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज में आ रही दिक्कतों से लेकर ऑनलाइन पेमेंट जैसे कई जरूरी मुद्दों पर फैसले लिये गये।

29वीं बैठक में लिए गए कई बड़े फैसले
बैठक के बाद वित्त मंत्री ने कहा कि ग्राहकों को अब रुपे कार्ड और भीम एप से पेमेंट करने पर प्रोडक्ट के टैक्स का 20 प्रतिशत कैशबैक मिलेगा। उन्होंने कहा कि काउंसिल ने और भी कई बड़े फैसले लिये हैं। पीयूष गोयल ने कहा कि काउंसिल ने यह सुविधा पहले उन राज्यों में लागू करने का निर्णय लिया है जो खुद की इच्छा से ऐसा करना चाहेंगे। इसके बाद धीरे-धीरे इसे सभी राज्यों में लागू कर दिया जाएगा।

बैठक में स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज की समस्याओं को फिलहाल कोई राहत नहीं दी गई है। इस मुद्दे पर फैसला देते हुए पीयूष गोयल ने कहा, "हम उनकी समस्याओं पर नजर रखे हुए हैं। इसलिए काउंसिल ने एक मंत्री समूह (GOM) का गठन किया है। इस समूह की अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री शिव प्रताप शुक्ला करेंगे। इस समूह में दिल्ली, बिहार, केरल, पंजाब और असम के वित्त मंत्री भी शामिल होंगे। वहीं SME से जुड़े कानूनी पहलुओं को केंद्र सरकार की लॉ कमिटी देखेगी और टैक्स संबंधी मामलों को फिटमेंट कमिटी देखेगी। GOM इन दोनों से चर्चा कर एक रिपोर्ट तैयार करेगा, जिसे 28-29 सितंबर को GST काउंसिल की अगले बैठक में पेश किया जाएगा।

GST काउंसिल की पिछली बैठक के फैसले
इससे पहले GST काउंसिल की 28वीं बैठक में भी कई बड़े फैसले लिए गए थे। इस बैठक में सैनेटरी नैपकिन को 12 फीसदी के GST स्लैब से हटाकर टैक्स फ्री कर दिया गया था। वहीं 28 फीसदी GST स्लैब में शामिल कुछ सामानों को भी टैक्स फ्री कर दिया गया था। पिछली बैठक में काउंसिल ने कारोबारियों के लिये भी कई महत्वपूर्ण फैसले लिये थे, जिसमें 5 करोड़ रुपए तक टर्नओवर वाले ट्रेडर्स को हर महिने रिटर्न भरने के झंझट से मुक्त कर दिया गया था।

Created On :   4 Aug 2018 2:46 PM GMT

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