इन रोजमर्रा की चीजों पर लगेगा सिर्फ 18% टैक्स, यहां देखें पूरी लिस्ट

GST Council Only 18% tax on these everyday items, see full list here.
इन रोजमर्रा की चीजों पर लगेगा सिर्फ 18% टैक्स, यहां देखें पूरी लिस्ट
इन रोजमर्रा की चीजों पर लगेगा सिर्फ 18% टैक्स, यहां देखें पूरी लिस्ट

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। शुक्रवार को हुई GST काउंसिल की मीटिंग में सरकार ने बड़ा बदलाव करते हुए 178 आइटम्स को अब 18% टैक्स स्लैब में डाल दिया है। इससे पहले तक इन सभी आइटम्स पर 28% टैक्स वसूला जाता था। इसके साथ ही अब 28% के टैक्स स्लैब में सिर्फ 50 आइटम्स को ही रखा है, जिसमें से ज्यादाकर लग्जरी आइटम्स ही हैं। GST के ये नए रेट्स 15 नवंबर से लागू होंगे। आइए जानते हैं, किन-किन सामानों पर अब कितना टैक्स लगेगा। 

 

इन पर लगेगा 18% टैक्स : 

 

इलेक्ट्रिक कंट्रोल, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इलेक्ट्रिक बोर्ड, पैनल, कंसोल, कैबिनेट, वायर, केबल, इंसुलेटेड कंडक्टर, इलेक्ट्रिक इंसुलेटर, इलेक्ट्रिक प्लग, स्विच, सॉकेट, फ्यूज, रिले, इलेक्ट्रिक कनेक्टर्स, ट्रक (लोहे की पेटी), सूटकेस, ब्रीफकेस, ट्रैवलिंग बैग, हैंडबैग, शैंपू, हेयर क्रीम, हेयर डाई, लैंप और लाइट फिटिंग के सामान, शेविंग के सामान, डियोड्रेंट, परफ्यूम, मेकअप के सामान, फैन, पंप्स, कंप्रेसर, प्लास्टिक के सामान, शॉवर, सिंक, वॉशबेसिन, सीट्स के सामान, प्लास्टिक के सेनेटरी वेयर, सभी प्रकार के सिरेमिक टाइल्स, रेजर और रेजर ब्लेड, बोर्ड, सीट्स जैसे प्लास्टिक के सामान, पार्टिकल/फाइबर बोर्ड, प्लाईवुड, लकड़ी के बने सामान, लकड़ी के फ्रेम, फर्नीचर, गद्दे और बिस्तर, डिटर्जेंट, धुलाई और सफाई में इस्तेमाल होने वाले सामान,कटलरी, स्टोव, कुकर, नॉन इलेक्ट्रिक डोमेस्टिक एप्लाइंस, कपड़े, चमड़े के कपड़ों के सामान, संगमरमर, ग्रेनाइट के बने सामान, कलाई घड़ी, घड़ी और वॉच केस एवं उससे जुड़े सामान, ऑफिस, डेस्क इक्विपमेंट, सीमेंट, कंक्रीट और कृतिम पत्थर से बने सामान, वॉल पेपर, ग्लास के सभी प्रकार के सामान, इलेक्ट्रॉनिक वेट मशीन, अग्निशमक उपकरण, बुलडोजर्स, लोडर, रोड रोलर्स, एस्केलेटर, कूलिंग टॉवर, रेडियो और टेलीविजन प्रसारण के विद्युत उपकरण, साउंड रिकॉर्डिंग उपकरण, सभी प्रकार के संगीत उपकरण और उससे जुड़े सामान, कृत्रिम फूल, पत्ते और कृत्रिम फल, कोको बटर, वसा और तेल पाउडर, चॉकलेट, च्विंगम और बबलगम, रबर ट्यूब और रबर के बने तरह तरह के सामान, चश्में और दूरबीन। 

 

इन पर अभी भी 28% ही टैक्स : 

 

पान मसाला, सॉफ्ट ड्रिंक, तंबाकू, सिगरेट, सीमेंट, पेंट, एयर कंडीशनर, परफ्यूम, वैक्यूम क्लीनर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कार, दोपहिया वाहन और विमान को अभी भी 28% टैक्स स्लैब में रखा गया है। यानी कि इनके रेट्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है। 

 

इन पर लगेगा 12% टैक्स : 

 

डायबिटीज पेशेंट को दिया जाने वाला भोजन,प्रिंटिंग इंक, टोपी, कृषि, बागवानी, वानिकी, कटाई से जुड़ी मशीनरी के सामान, जूट, कॉटन के बने हैंड बैग और शॉपिंग बैग, रिफाइंड सुगर और सुगर क्यूब, गाढ़ा किया हुआ दूध, पास्ता और सिलाई मशीन का सामान।

 

इन पर लगेगा 5% टैक्स :

 

चटनी पाउडर, पफ्ड राइस चिक्की, पीनट चिक्की, सीसम चिक्की, रेवड़ी, तिलरेवड़ी, खाजा, काजू कतली, ग्राउंडनट स्वीट गट्टा, कुलिया, नारियल का बुरादा, इडली और डोसा, कपास के बुने हुए कपड़े, तैयार चमड़ा, चमड़े से बने सामान, फ्लाई एश, फिशिंग नेट और फिशिंग हुक पर अब 18% की जगह सिर्फ 5% टैक्स लगेगा। 

Created On :   11 Nov 2017 10:03 AM GMT

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