24 अप्रैल तक करें GST से जुड़ी समस्याओं को हल, केंद्र और राज्य सरकार को हाईकोर्ट का निर्देश 

24 अप्रैल तक करें GST से जुड़ी समस्याओं को हल, केंद्र और राज्य सरकार को हाईकोर्ट का निर्देश 
24 अप्रैल तक करें GST से जुड़ी समस्याओं को हल, केंद्र और राज्य सरकार को हाईकोर्ट का निर्देश 
24 अप्रैल तक करें GST से जुड़ी समस्याओं को हल, केंद्र और राज्य सरकार को हाईकोर्ट का निर्देश 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने केंद्र व राज्य सरकार को  कहा है कि वह नागरिकों की वस्तु एवं सेवा कर (GST) से जुड़ी परेशानियों का 24 अप्रैल तक निराकरण करे। जस्टिस एससी धर्माधिकारी व जस्टिस पीडी नाईक की बेंच ने कहा कि सरकार आश्वस्त करे कि GST को लागू करने के लिए सभी जरुरी सुविधाएं व संसाधान उपलब्ध हों। ताकि नागरिकों को GST को लेकर किसी भी प्रकार की परेशानी की सामना न करना पड़े।

नागरिकों की परेशानियों का हो समाधान
बेंच ने कहा कि हम अपेक्षा करते है कि अधिकारी 24 अप्रैल तक GST से जुड़ी नागरिकों की परेशानियों का समाधान कर देंगे। बेंच ने कहा कि सरकार ऐसी व्यवस्था बनाए कि GST के अमल से जुड़ी सारी परेशानियां खत्म हो जाए। बेंच ने यह बाते अबीकोर एंड टेक्नोवेल्ड प्राइवेट लिमिटेड की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान कही।

यह कंपनी रोबोटिक व स्वचलित उपकरणों का निर्माण करती है। याचिका में कंपनी ने दावा किया है कि वह GST नेटवर्क के आनलाइन प्रोफाइल को एक्सेस नहीं कर पा रही रही। जिसके चलते उसके कारोबार के लिए जरुरी ई वे बिल नहीं मिल पा रहे है। इससे उसे अपने उत्पादों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में दिक्कत हो रही है। इसके अलावा कंपनी अपना ऑनलाइन आयकर रिटर्न भी नहीं फाइल कर पा रही है।

GST से जुड़ी सारी परेशानियों के समाधान की उम्मीद
सुनवाई के दौरान एडिशनल सालिसिटर जनरल अनिल सिंह ने कहा कि इस मामले को लेकर GST आयुक्तों व याचिकाकर्ता कंपनी के अधिकारियों के बीच बात हो गई है और इस कंपनी से जुड़ी समस्याओं का हल कर दिया गया है। इस दौरान उन्होंने GST से जुड़ी दिक्कतों को दूर करने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी एक रिपोर्ट के माध्यम से दी। जिस पर गौर करने के बाद बेंच ने कहा कि हम आशा करते है कि अगले महीने तक केंद्र व राज्य सरकार मिलकर GST से जुड़ी सारी परेशानियों का समाधान निकाल लेंगे। 


 

Created On :   6 March 2018 9:26 PM IST

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