पाकिस्तान के ऋण कार्यक्रम में विस्तार के लिए फिर से बातचीत करना चाह रहा आईएमएफ
- पाकिस्तान ने मांगों को स्वीकार नहीं किया है
डिजिटल डेस्क, इस्लामाबाद। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने पाकिस्तान को चेताते हुए ऋण कार्यक्रम (लोन प्रोग्राम) पर फिर से बातचीत करने का आह्वान किया है। आईएमएफ का कहना है कि अगर वह पूर्व प्रतिबद्ध कार्यों को लागू करने के लिए अनुरोधित तीन सप्ताह का विस्तार प्राप्त करना चाहता है, तो उसे फिर से बातचीत (दोबारा से तोल-मोल) करनी होगी।
आईएमएफ की ताजा मांग पाकिस्तान के उस अनुरोध के मद्देनजर आई है, जिसमें उसने बुधवार को वैश्विक ऋणदाता के साथ होने वाली छठी समीक्षा बैठक से पहले प्रतिबद्ध पूर्व कार्यों को लागू करने की प्रक्रिया में तीन सप्ताह का विस्तार मांगा था।
हालांकि, पाकिस्तान ने मांगों को स्वीकार नहीं किया है। पाकिस्तान के वित्त मंत्री शौकत तारिन ने वित्त मामलों पर सीनेट समिति की एक बैठक के दौरान इस पर टिप्पणी की, जहां वित्त अनुपूरक विधेयक 2021 पर चर्चा की जा रही थी। वित्त मंत्री शौकत तारिन ने वित्त पर सीनेट समिति की बैठक के दौरान कहा, जब मैंने विस्तार के लिए उनसे संपर्क किया, तो उन्होंने कार्यक्रम पर फिर से बातचीत करने को कहा।बैठक के दौरान, तारिन ने आईएमएफ के साथ पिछली बातचीत के दौरान सहमत शर्त के अनुसार 375 अरब पीकेआर (पाकिस्तानी मुद्रा) मूल्य के नए करों के बारे में समिति को जानकारी दी। मंत्री ने यह भी कहा कि वह इस डर के बीच आईएमएफ के साथ फिर से बातचीत के लिए सहमत नहीं हैं कि आईएमएफ नई शर्तें लागू कर सकता है।
हालांकि, तारिन आईएमएफ से तीन सप्ताह के विस्तार की अनुमति प्राप्त करने में सक्षम रहे। इसके मद्देनजर अब पाकिस्तान के मामले को अपने बोर्ड पर रखने के लिए कार्यक्रम की छठी समीक्षा को 12 जनवरी से 28 जनवरी तक बढ़ा दिया गया है। तारिन ने कहा, अंतिम तारीख हमें जल्द ही बता दी जाएगी। जबकि तीन सप्ताह का विस्तार इमरान खान के नेतृत्व वाली सरकार के लिए एक आवश्यक राहत के रूप में आ सकता है, यह दिखाता है कि आईएमएफ इस्लामाबाद को सभी पूर्व प्रतिबद्ध कार्यों को लागू करने के लिए अधिक समय देने के लिए तैयार नहीं है, जिसमें नए करों को लागू करना और कर आधार बढ़ाना शामिल है।
यह संघीय सरकार को निर्दिष्ट तारीखों से पहले संसद और सीनेट से एसबीपी संशोधन विधेयक 2021 की मंजूरी सुनिश्चित करने के लिए भी प्रेरित करता है, एक चुनौती जिसे विपक्ष द्वारा सत्तारूढ़ सरकार को नुकसान पहुंचाने के अवसर के रूप में लिया जा सकता है। पाकिस्तान के संविधान के अनुच्छेद 70 (3) के अनुसार, किसी भी सदन (ऊपरी और निचले) के पास प्रस्तावित होने की तारीख से विधेयक को मंजूरी देने के लिए कम से कम 90 दिन का समय होता है। इस प्रक्रिया के अनुसार, वित्त पर नेशनल असेंबली की स्थायी समिति ने एसबीपी संशोधन विधेयक 2021 को मंजूरी दे दी और इसे अनुमोदन के लिए नेशनल असेंबली में आगे बढ़ा दिया।
आईएएनएस
Created On :   11 Jan 2022 11:00 PM IST