अदानी समूह के ऋण को इक्विटी में बदलने पर स्पष्टीकरण दे आयकर विभाग
- अदानी समूह के ऋण को इक्विटी में बदलने पर स्पष्टीकरण दे आयकर विभाग : एनडीटीवी
डिजिटल डेस्क, चेन्नई। एनडीटीवी के दो संस्थापक - प्रणय रॉय और राधिका रॉय - और उनकी कंपनी आरआरपीआर होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड ने कहा है कि वारंट को इक्विटी में बदलने के लिए अडानी समूह के विश्वप्रधान कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड को आयकर विभाग की मंजूरी / स्पष्टीकरण लेने की जरूरत है।
23 अगस्त को, विश्वप्रधान कमर्शियल ने आरआरपीआर होल्डिंग को एक नोटिस देकर बताया कि वह 2009 में जारी किए गए वारंट को इक्विटी शेयरों में बदलने के अपने अधिकार का प्रयोग कर रहा है।
वारंट को इक्विटी में बदलने से एनडीटीवी में 29.18 प्रतिशत हिस्सेदारी रखने वाली आरआरपीआर होल्डिंग के 99.5 प्रतिशत पर विश्वप्रधान कमर्शियल का नियंत्रण हो जाएगा। एक नियामक फाइलिंग में एनडीटीवी ने कहा कि आरआरपीआर होल्डिंग ने विश्वप्रधान कमर्शियल को सूचित किया है कि एनडीटीवी में उसकी 29.18 प्रतिशत इक्विटी हिस्सेदारी आयकर अधिकारियों द्वारा 2017 में अस्थायी रूप से संलग्न की गई थी कि पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही पूरी होने तक कुर्की यथावत रहेगी।
आरआरपीआर होल्डिंग ने विश्वप्रधान कमर्शियल को भी सूचित किया है कि कुर्की के इस आदेश के लिए आयकर अधिकारियों से अनुमोदन और/या स्पष्टीकरण की आवश्यकता होगी, जो ऋण वारंट को इक्विटी शेयरों में बदलने के अपने अधिकार का प्रयोग करते हैं। एनडीटीवी के अनुसार, आरआरपीआर होल्डिंग ने विश्वप्रधान कमर्शियल को आयकर अधिकारियों को दिए गए आवेदन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है।
एनडीटीवी ने अपनी फाइलिंग में कहा, आयकर विभाग का 2017 का कुर्की आदेश अन्य बातों के साथ-साथ 2009 में वीसीपीएल (विश्वप्रधान वाणिज्यिक) के साथ ऋण समझौते से संबंधित है, और आरआरपीआर होल्डिंग ने (कथित तौर पर) एनडीटीवी में वीसीपीएल को 403.85 करोड़ रुपये के निवेश के लिए शर्त रखी थी।
अपनी फाइलिंग में, एनडीटीवी ने आगे कहा, आरआरपीआर होल्डिंग ने वीसीपीएल को सूचित किया है कि वो व्यक्तिगत रूप से आयकर अधिनियम की धारा 281 के तहत, किसी भी संपत्ति से निपटने के लिए, आयकर अधिकारियों से स्वतंत्र अनुमोदन ले।
इससे पहले, एनडीटीवी ने कहा था कि आरआरपीआर होल्डिंग ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) को यह निर्धारित करने के लिए लिखा है कि क्या नियामक का 27 नवंबर, 2020 का आदेश विश्वप्रधान कमर्शियल को जारी किए गए वारंट को इक्विटी में बदलने पर रोक लगाता है।
उस पर प्रतिक्रिया देते हुए, अदानी एंटरप्राइजेज ने कहा कि उनकी दलीलें निराधार और कानूनी रूप से कमजोर हैं। अदानी एंटरप्राइजेज के अनुसार, आरआरपीआर होल्डिंग सेबी के 27 नवंबर, 2020 के आदेश में पार्टी नहीं है। अडानी एंटरप्राइजेज ने कहा था कि विश्वप्रधान कमर्शियल ने एक अनुबंध के तहत वारंट एक्सरसाइज नोटिस जारी किया है जो आरआरपीआर होल्डिंग पर बाध्यकारी है।
सोर्सः आईएएनएस
डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ bhaskarhindi.com की टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.
Created On :   1 Sept 2022 7:30 PM IST