फटे हुए नोटों को बदलने के लिए RBI लेकर आया नए नियम

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अगर आपके नोट फट जाते हैं या गल जाते हैं, तो आप उन्हें टेप लगा कर इस्तेमाल करने लगते हैं, लेकिन ये चलते नहीं हैं। दुकानदार भी ये नहीं चलेगा कह कर लौटा देते हैं। वैसे ही कई बार नोटों की गड्डी में या ATM से भी फटे हुए नोट निकल जाते है, लेकिन अब खराब हुए नोटों से घबराने की जरूरत नहीं है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि इन पुराने, गले, फटे और टेप लगे नोटों को आप कैसे बदलवा सकते हैं,लेकिन इसके लिए आपको रिजर्व बैंक और इंडिया (RBI) की कुछ नियमों को फॉलो करना होगा।
वहीं अगर आपके पास लिखे हुए नोट हैं तब भी डरने की जरूरत नहीं है। RBI ने इसके लिए भी नियम तैयार कर लिए हैं। दरअसल RBI ने साफ कर दिया है कि कटे-फटे और किसी दूसरी तरह से खराब हुए नोट सभी बैंकों में बदले जाएंगे। अगर बैंक में खाता नहीं है तब भी आपके नोट बदले जाएंगे। किसी भी बैंक की कोई ब्रांच आपके नोट बदलने से इनकार नहीं कर सकती है। अगर कोई भी बैंक नोट बदलने से इनकार करता है तो आप RBI में उस बैंक की शिकायत दर्ज करवा सकते है। आइए जानते है कि वो कौन से नए नियम है जो आपकी मुश्किलों का आसान करने वाले हैं।
1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए के नोट
अगर आपका एक रुपए का नोट 50% से कम फटा है तो बैंक आपको पूरी राशि वापस करेगा और अगर 50% से ज्यादा फटा है तो आपको इसका कुछ भी पैसा नहीं मिलेगा।
50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, 2000 रुपए के नोट
अगर आपके ये नोट 65% से कम फटे है, तो बैंक आपको पूरा पैसा वापस करेगा। अगर नोट 40% से ज्यादा और 65% से कम फटा है, तो बैंक आपको इसका आधा दाम वापस करेंगे और यदि आपका नोट 60% से अधिक फटा है तो आपको कुछ भी पैसा वापस नहीं मिलेगा।
ये भी हैं RBI के नियम
-एक दिन में 20 से ज्यादा नोट या फिर 5,000 रुपए से ज्यादा के नोट बदलता है तो उसे चार्ज देना होगा।
-बैंक नियमों के मुताबिक खराब नोट को बदलने से इनकार करता है तो बैंक पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।
-नोट पर सीरियल नंबर, गांधीजी का वॉटरमार्क और गवर्नर की शपथ दिख रही है, तो बैंक को नोट बदलना ही होगा।
Created On :   5 Dec 2017 11:07 AM IST