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OYO ने COVID-19 के चलते छूट्टी पर भेजे सभी कर्मचारियों के लिए पेश की ईसॉप योजना

हाईलाइट
- छुट्टी पर भेजे गए सभी कर्मचारियों को कंपनी की शेयरधारिता देने की घोषणा की है
- इस संबंध में सोमवार को कंपनी के कर्मचारियों को एक ई-मेल भेजा
- हालांकि कंपनी ने अपने प्रभावित कर्मचारियों की संख्या का खुलासा नहीं किया है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ऑनलाइन होटल बुकिंग सुविधा देने वाली ओयो ने कोविड-19 संकट के चलते छुट्टी पर भेजे गए सभी कर्मचारियों को कंपनी की शेयरधारिता देने की घोषणा की है। इसके लिए कंपनी करीब 130 करोड़ रुपये की ‘कर्मचारी शेयर स्वामित्व योजना’ (ईसॉप) लाएगी। कंपनी के संस्थापक रितेश अग्रवाल ने इस संबंध में सोमवार को कंपनी के कर्मचारियों को एक ई-मेल भेजा।
अग्रवाल ने आठ अप्रैल को कंपनी के कर्मचारियों को एक पत्र और वीडियो संदेश के जरिए कहा था कि वह वैश्विक स्तर पर एक निश्चित संख्या में कर्मचारियों को अस्थायी छुट्टी पर भेजेंगे। सूत्रों के मुताबिक वैश्विक स्तर पर कंपनी के इस तरह छुट्टी भेजे गए कर्मचारियों की संख्या हजारों में है। कोविड-19 संकट से पैदा व्यवधान का उन पर असर कम से कम हो इसलिए कंपनी ने ईसॉप योजना पेश की है। हालांकि कंपनी ने अपने प्रभावित कर्मचारियों की संख्या का खुलासा नहीं किया है।
अग्रवाल ने अपने ई-मेल में कहा है, ‘‘ओयो के लिए दिखाए गए आपके प्यार और योगदान का मैं सम्मान करना चाहता हूं, इसलिए मैं आपको कंपनी में शेयरधारक और सह-मालिक बनाना चाहता हूं। मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि सभी प्रभावित कर्मचारी ‘ओयोप्रन्योर्स’ (ओयो उद्यमी) करीब 130 करोड़ रुपये की ईसॉप योजना का लाभ उठाने के योग्य होंगे।’’ कर्मचारियों को उन्हें दिए गए शेयर की जानकारी अलग-अलग ई-मेल पर दी जाएगी।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।