पीएनबी पर लगा 2 करोड़ का जुर्माना, स्विफ्ट नियमों का किया था उल्लंघन

पीएनबी पर लगा 2 करोड़ का जुर्माना, स्विफ्ट नियमों का किया था उल्लंघन

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने मंगलवार को पंजाब नेशनल बैंक (PNB) पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। पीएनबी पर ये जुर्माना सोसायटी फॉर वर्ल्डवाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन कोड (SWIFT) ऑपरेशन से जुड़े नियामक निर्देशों के अनुपालन का उल्लंघन करने पर लगाया गया है।

पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से बताया गया है कि RBI ने बैंक को 25 मार्च को भेजे एक लेटर में 2 करोड़ रुपए की पैनाल्टी की जानकारी दी है। ये पैनाल्टी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 47A(1)(c), 46(4)(i) के तहत लगाई गई है।

पंजाब नेशनल बैंक में पिछले साल SWIFT का दुरुपयोग कर करीब 14 हजार करोड़ रुपए का फ्रॉड किया गया था। इसके बाद RBI ने कड़ा रुख अपनाते हुए बैंकों को सभी तरह के ट्रांजैक्शन को मजबूत करने के लिए था। बता दें कि SWIFT एक ग्लोबल मैसेजिंग सॉफ्टवेयर है जिसका इस्तेमाल वित्तीय संस्थाएं इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए करती है।

इस महीने की शुरुआत में, RBI ने स्विफ्ट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर के निर्देशों का पालन नहीं करने पर तीन बैंकों- कर्नाटक बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और करूर वैश्य बैंक पर कुल 8 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था।

चार बैंकों - एसबीआई, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, देना बैंक और आईडीबीआई ने भी विभिन्न दिशा-निर्देशों के अनुपालन के लिए RBI द्वारा उन पर लगाई गई मॉनिटेरी पैनाल्टी के बारे में एक्सचेंजों को सूचित किया था।

यूनियन बैंक पर 3 करोड़ रुपये, देना बैंक पर 2 करोड़ रुपये और IDBI और SBI पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया।  

Created On :   26 March 2019 5:19 PM GMT

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story