RBI ने लगाई दो बैंकों पर 5 करोड़ की पेनल्टी, यह है कारण

डिजिटल डेस्क, मुंबई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने दो बैंकों पर 5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। अलग-अलग मामलों में एक्सिस बैंक पर तीन करोड़ रुपये और इंडियन ओवरसीज बैंक पर दो करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। ये जुर्माना एक बैंक पर NPA नियमों के उल्लंघन और दूसरे बैंक पर KYC (नो योर कस्टमर) नियमों के अनुपालन नहीं करने को लेकर लगाया गया है। यह मामला बैंक की एक शाखा में फर्जीवाड़े से संबंधित है। सोमवार को केंद्रीय बैंक ने इसकी जानकारी दी।
NPA नियमों का उल्लंघन
केंद्रीय बैंक ने कहा कि उसने 31 मार्च 2016 को वित्तीय स्थिति के संदर्भ में निजी क्षेत्र के एक्सिस बैंक की जांच की। जांच से यह पता चला कि NPA के आकलन के संदर्भ में समय-समय पर जारी विभिन्न नियमन का उल्लंघन किया गया। बैंक को 16 नवंबर 2017 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। बैंक के लिखित जवाब और व्यक्तिगत सुनवाई के बाद उसे दिशानिर्देशों के उल्लंघन का दोषी पाया गया। जिसकके बाद 27 फरवरी 2018 को आरबीआई ने एक्सिस बैंक पर 3 करोड़ रुपये की पेनल्टी लगाई है। एक्सिस बैंक पर ये पेनल्टी इनकम रिकग्निशन एंड एसेट क्लासिफिकेशन (आईएरएसी) नियमों को पूरा ना करने के चलते ठोकी गई है।
KYC नियमों का उल्लंघन
वहीं इंडियन ओवरसीज बैंक पर "अपने ग्राहक को जानो" (KYC) संबंधी नियमों के उल्लंघन के लिए दो करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इंडियन ओवरसीज बैंक के मामले में आरबीआई ने एक प्रेस रिलीज में कहा कि बैंक की एक शाखा में फ्रॉड की पहचान की गई है। बैंक के दस्तावेजों की जांच पड़ताल के बाद जिसमें बैंक की आंतरिक इंस्पेक्शन रिपोर्ट भी शामिल है में पता चला कि बैंक ने नो योर कस्टमर (केवाईसी) नॉर्म्स को पूरा नहीं किया है लिहाजा इंडियन ओवरसीज बैंक पर 2 करोड़ रुपये की पेनल्टी लगाई गई है।
Created On :   6 March 2018 12:27 AM IST