KYC नियमों का उल्लंघन करने पर RBI ने एयरटेल पर ठोंका 5 करोड़ का जुर्माना

डिजिटल डेस्क, मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक ने SBI पर जुर्माना लगाने के बाद KYC नियमों का उलंघन करने के लिए एयरटेल पेमेंट्स बैंक पर पांच करोड़ का जुर्माना लगाया है। रिजर्व बैंक ने कंपनी के दस्तावेजों की जांच करने के बाद यह आरोप लगाया है। जांच के दौरान रिजर्व बैंक ने पाया कि एयरटेल पेमेंट ने ग्राहकों की तरफ से बिना स्पष्ट रजामंदी के खाते खोल दिए थे। उस पर यह जुर्माना केन्द्रीय बैंक द्वारा जारी किए गए KYC नियमों और और भुगतान बैंक परिचालन के दिशानिर्देशों की अवहेलना करने के कारण लगाया है। बता दें कि ग्राहकों की शिकायत के आधार पर रिज़र्व बैंक ने यह जांच की थी, जिसमें ग्राहकों ने बिना किसी स्पष्ट रजामंदी के एयरटेल पेमेंट बैंक ने उनके खाते खोल दिए थे। बता दें कि एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने पिछले साल जनवरी में अपना परिचालन शुरू किया था।
ग्राहकों की बिना रजामंदी के खोल दिए थे खाते
केन्द्रीय बैंक ने एक बयान में कहा है, "भारतीय रिजर्व बैंक ने 7 मार्च 2018 को एयरटेल पेमेंट्स बैंक पर 5 करोड़ का जुर्माना लगाया है। उस पर यह जुर्माना केन्द्रीय बैंकों द्वारा जारी किए गए KYC नियमों और पेमेंट्स बैंक परिचालन के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने की वजह से लगाया गया है।" बता दें की RBI ने नियमों की अवहेलना करने की शिकायतें मिलने के बाद रिजर्व बैंक ने 15 जनवरी को कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया और बैंक के उत्तर का आकलन करने के बाद उस पर यह मौद्रिक जुर्माना लगाने का निर्णय किया। एयरटेल ग्राहकों ने जब अपने आधार को सिम से जोड़ा तो उनका पेमेंट्स बैंक में खुदबखुद ही खाता खोल दिया जाता था। आपको बता दें कि पिछले दिनों नोटबंदी से जुड़े निर्देशों का पालन नहीं करने पर RBI ने SBI पर 40 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था।
Created On :   9 March 2018 11:27 PM IST