रिलायंस कम्युनिकेशंस को राहत, SC ने संपत्तियों की बिक्री लगी रोक हटाई

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली । इंडस्ट्रियलिस्ट अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकॉम) को एनंटीसिपेटेड राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अनिल अंबानी के नेतृत्व वाली आरकॉम की संपत्तियों की बिक्री पर बंबई हाईकोर्ट के जरिए लगाई गई रोक हटा ली। कोर्ट ने इस फर्म की संपत्तियों को बेचने से रोकने संबंधी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के पांच मार्च के आदेश के खिलाफ आरकॉम की अपील आठ मार्च को खारिज कर दी थी।
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एके गोयल और जस्टिस रोहिंटन फली नरीमन की पीठ ने उन याचिकाओं की सुनवाई की, जिनके आधार पर आर्बिट्रेशन कोर्ट द्वारा स्पेक्ट्रम व ऑप्टिकल फाइबर की बिक्री पर लगाई रोक की हाई कोर्ट ने दोबारा पुष्टि की थी। हालांकि रिलायंस इंफ्राटेल की टावर संपत्ति की बिक्री पर नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, कोलकाता ने लगाई रोक के मामले में, शीर्ष कोर्ट ने ट्रिब्यूनल को चार हफ्ते में फैसला करने का आदेश दिया।
बैंक वसूल सकेंगी 25 हजार करोड़
आरकॉम को हाई कोर्ट की रोक हटवाने में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व वाले बैंकों के कंसोर्टियम की भी मदद मिली। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान संपत्ति बिक्री पर रोक हटवाने के दौरान एसबीआई ने कहा कि स्पेक्ट्रम व ऑप्टिकल फाइबर की बिक्री से उन्हें भी 45 हजार करो़ड़ रुपए के बकाया कर्ज में से 25 हजार करो़ड़ रुपये मिलेंगे। उधर फैसले से राहत पाई आरकॉम ने कहा कि अब संपत्ति बिक्री में कोई बाधा नहीं है। रियल एस्टेट व अन्य संपत्ति की बिक्री भी साथ-साथ हो सकेगी। अगले कुछ हफ्तों में कंपनी का कर्ज 25 हजार करोड़ रपए तक घट जाएगा।
आरकॉम की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि एरिक्सन असुरक्षित ऋणदाता है। आरकॉम पर बैंकों का 42,000 करोड़ रुपए का बकाया है। आरकॉम ने अपने स्पेक्ट्रम, दूरसंचार टावर और अन्य बनियादी ढांच को बेचने के लिए रिलायंस जियो के साथ 17,300 करोड़ रुपए का करार कर रखा है जिसमें 1.78 लाख किलो मीटर फाइबर आप्टिक्स लाइनें भी शामिल हैं।
Created On :   6 April 2018 1:21 PM IST