‌Beed News: नाबालिग को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में आरोपी को 6 महीने की सजा

नाबालिग को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में आरोपी को 6 महीने की सजा
  • लगातार पीछा कर छेड़छाड़ करने लगा था
  • बदनामी का भय दिखाने से उठाया घातक कदम

‌‌Beed News नाबालिग लड़की का लगातार पीछा करने, छेड़छाड़ करने और उसे आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है। गेवराई तालुका के डिमाखवाड़ी निवासी आरोपी मनेश उर्फ बालू गंगाधर जयगुडे को माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश वेंकटेश पादवदकर ने 6 महीने की साधारण कैद और 1,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को एक महीने की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।

यह घटना 29 मार्च 2022 को सुबह करीब 8 से 8:45 बजे के बीच हुई थी। पीड़ित नाबालिग लड़की बीड में पढ़ाई करती थी। आरोपी पिछले करीब छह महीनों से उसका लगातार पीछा कर रहा था और गांव में “मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूं” कहकर उसे बदनाम कर रहा था। इस वजह से लड़की मानसिक रूप से परेशान हो गई थी। मानसिक प्रताड़ना से तंग आकर उसने घर में लोहे के फ्रेम से रस्सी बांधकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।

इस मामले में पीड़िता के पिता की शिकायत पर गेवराई पुलिस थाने में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। तत्कालीन उपविभागीय पुलिस अधिकारी स्वप्निल राठौड़ ने मामले की जांच कर जिला एवं सत्र न्यायालय, बीड में आरोपपत्र दाखिल किया।

सुनवाई के दौरान सरकारी पक्ष की ओर से कुल 9 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। पीड़िता के परिजनों, प्रत्यक्षदर्शियों, मेडिकल अधिकारी और जांच अधिकारियों की गवाही व सबूतों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।


Created On :   10 March 2026 4:38 PM IST

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