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Bhandara News: भंडारा में 22 रेत घाटों को मिली उत्खनन की मंजूरी

Bhandara News जिले में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) द्वारा 99 रेत घाटों से उत्खनन पर रोक लगाए जाने के बाद जिला खनिकर्म विभाग ने 22 घाटों से रेत उत्खनन की अनुमति दे दी है। प्रशासन का कहना है कि इन 22 घाटों से जुड़े कोई न्यायिक मामले लंबित नहीं हैं। मंजूरी प्राप्त घाटों में पवनी, साकोली, लाखनी, लाखांदुर, मोहाड़ी और तुमसर शामिल हैं। हालांकि, इस कदम का विरोध कई पर्यावरण संगठन और स्थानीय राजनीतिक दल कर रहे हैं।
बता दें कि राज्य शासन ने रेत से जुड़े नीति के अनुसार जिले के 99 रेत घाटों की निलामी की थी, लेकिन यह निलामी नियमों के अनुसार नहीं होने और इससे पर्यावरण को खतरा होने का हवाला देते हुए पर्यावरण प्रेमियों ने राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण में प्रकरण दाखिल किया था। जिससे बाद एनजीटी ने 5 फरवरी को प्रशासन से जवाब मांगते हुए उपरोक्त सभी घाटों से 25 फरवरी तक रेत उत्खनन को स्थगिती दी थी।
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संगठनों का आरोप है कि प्रशासन ने यह निर्णय केवल रेत व्यवसायियों के हित में लिया है। पहले जिले में प्रत्येक निलामी के दौरान लगभग 5 लाख ब्रास रेत उत्खनन की अनुमति दी जाती थी, लेकिन इस बार 16 लाख ब्रास रेत उत्खनन की मंजूरी दी गई है।
संगठनों का कहना है कि इतनी अधिक मात्रा में रेत निकालने से जिले की नदियों और पर्यावरण को गंभीर खतरा होगा। शिवसेना (उबाठा) के जिलाध्यक्ष संजय रेहपाडे ने इस पर आपत्ति जताते हुए एनजीटी पुणे में लंबित प्रकरण के नतीजे तक इन 22 घाटों से रेत उत्खनन पर रोक लगाने की मांग की है।
Created On :   13 Feb 2026 4:39 PM IST














