भोपाल: हत्या के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा

हत्या के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा
अपर सत्र न्यायाधीश विनय कुमार भारद्वाज ने हत्या के आरोपी आजीवन कारावास एवं अर्थदंड की सजा सुनाई

डिजिटल डेस्क, भोपाल। भोपाल के पंचम अपर सत्र न्यायाधीश विनय कुमार भारद्वाज ने हत्या के आरोपी आजीवन कारावास एवं अर्थदंड की सजा सुनाई है। संभागीय जनसंपर्क अधिकारी मनोज त्रिपाठी ने दी है। त्रिपाठी ने बताया कि 29 जुलाई 2019 को फरियादी ने थाना अशोका गार्डन में रिपोर्ट लिखवाई कि 27 जुलाई 2019 को उसका पुत्र अपनी मित्र आरोपी श्रेयांशी पाण्डे से मिलने उसके घर गया था उसके बाद दिनांक 28/07/2019 को फरियादी की पत्नी श्रेयांशी के घर पता करने गई वहा उसे कोई नही मिला उसी दौरान फरियादी को फोन पर सूचना प्राप्तक हुई की उसके पुत्र तबयीत खराब है उसे अस्पाताल लेकर जा रहे है थोडी देर बाद मोबाईल पर फोन आया कि आपके पुत्र की मृत्यु हो गई है।

उसके बाद फरियादी ने साले को हमीदिया अस्पाताल पुहचने के लिये कहा जिसने हमीदिया अस्पताल पहुचने पर जानकारी हुई कि पीयूष जैन की डेथ हो गई है पुलिस द्वारा मर्ग क्रमांक 30/19 कायम कर जांच की गई है। जांच में पाया गया कि आरोपी अरजान उर्फ महफूज ने गेती के हत्थे से पियूष के कठोर एवं बोथरे हथियार से सिर मे मारा जिससे उसके सिर मे गभीर चोटे आई और आरोपीगण मोह सद्दाम, जिबरान एवं पल्ल वी द्वारा कमरे मे खून के धब्बे साफ किये।

घटना के आधार पर पुलिस थाना अशोका गार्डन द्वारा 462/2019 धारा 302/34 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया है। न्यायालय ने अभियोजन के साक्ष्य, वैज्ञानिक साक्ष्यक एवं तर्को से सहमत होते हुऐ आरोपी अरजान उर्फ महफूज को धारा को धारा 302/34 भादवि मे आजीवन कारावास एवं 2000 रू अर्थदण्डस एवं धारा 201 भादवि मे 5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 200 रू अर्थदंड से दण्डित का निर्णय पारित किया है।

Created On :   14 March 2024 2:33 PM GMT

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