MP News: जलमग्नीय रपटों व पुलों को अब ड्रॉपगेट लगाकर बंद करना होगा

जलमग्नीय रपटों व पुलों को अब ड्रॉपगेट लगाकर बंद करना होगा

डिजिटल डेस्क, भोपाल। राज्य सरकार ने लोक निर्माण विभाग के माध्यम से प्रमुख अभियंता लोनिवि एवं प्रबंध संचालक राज्य सड़क विकास निगम को निर्देश दिये हैं कि वर्षाकाल में जलमग्नीय रपटों एवं पुलों को ड्रॉपगेट लगाकर उस पर से आवाजाही बंद की जाये। निर्देश में कहा गया है कि प्रत्येक जिले में लोनिवि के अधीन 500 पीसीयू यानि पैसेन्जर कार यूनिट से अधिक यातायात वले मार्गों पर स्थित वर्षाकाल में सामान्यत: एक समय में 3 घण्टे से अधिक अवधि एवं एक वर्षाकाल में 3 घण्टे से अधिक समय डूबने वाले जलमग्नीय रपटों/पुलों को चिन्हित किया जाये तथा इनकी सूची कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक को उपलब्ध कराई जाये।

ऐसे चिन्हित जलमग्नीय रपटों/पुलों पर ड्रॉप गेट (एक मजबूत गेट या बैरियर जिससे आवाजाही को बंद किया जाता है, जिससे भारी और छोटे वाहनों को उफनते नाले या नदी पार करने से रोका जा सके और जब तक पानी का स्तर कम नहीं होता और रपट/पुल सुरक्षित नहीं हो जाती, तब तक यह गेट बंद रहता है) लगाये जायें तथा उसकी देखरेख हेतु चौकीदार को भी तैनात किया जाये तथा ड्रॉपगेट पर पुल का नाम लिखवाय जाये।

Created On :   14 July 2026 12:56 AM IST

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