MP News: अब पुलिस को हर गुम इंसान की अनिवार्य रूप से दर्ज करना होगी एफआईआर

अब पुलिस को हर गुम इंसान की अनिवार्य रूप से दर्ज करना होगी एफआईआर

डिजिटल डेस्क, भोपाल। मप्र पुलिस ने गुमशुदा लोगों की तलाशी और सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। पुलिस मुख्यालय ने सभी पुलिस इकाइयों को प्रत्येक गुम इंसान (महिला-पुरुष) के प्रकरणों की अनिवार्य रूप से एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। पुलिस मुख्यालय ने प्रदेश के सभी पुलिस आयुक्तों, पुलिस महानिरीक्षकों, उप पुलिस महानिरीक्षकों एवं पुलिस अधीक्षकों को गुम इंसान की एफआईआर दर्ज करने के निर्देश हैं।

ज्ञात हो कि वर्ष 2012 में सर्वोच्च न्यायालय ने बचपन बचाओ आंदोलन बनाम भारत सरकार प्रकरण में दिए निर्देशों के पालन में गुम नाबालिग बच्चों के मामलों में एफआईआर दर्ज करने की व्यवस्था लागू की गई थी। अब हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने जी. गणेश बनाम तमिलनाडु राज्य एवं अन्य में दिए गए निर्णय के अनुसार प्रत्येक गुम इंसान, चाहे वह महिला हो या पुरुष, के मामले में भी अनिवार्य रूप से एफआईआर दर्ज किए जाने के निर्देश दिए गए हैं।

इसके बाद प्रदेश पुलिस को भी अब हर गुम इंसान की एफआईआर करना होगी। सभी पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं हर गुमशुदगी की सूचना मिलते ही एफआईआर दर्ज कर विधि सम्मत जांच शुरु की जाएं। गुम व्यक्ति की शीघ्र तलाश के लिए सभी आवश्यक वैधानिक एवं तकनीकी उपाय भी करें।

Created On :   14 July 2026 1:02 AM IST

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