छिंदवाड़ा: गांजा तस्करों को तीन साल कैद और १०-१० हजार का जुर्माना

गांजा तस्करों को तीन साल कैद और १०-१० हजार का जुर्माना
  • चौरई पुलिस ने सीतापार बाइपास पर तीन युवकों को पकड़ा
  • गांजा तस्करों को तीन साल कैद और १०-१० हजार का जुर्माना

डिजिटल डेस्क, छिंदवाड़ा। चौरई पुलिस ने सीतापार बाइपास पर तीन युवकों को पकड़ा था। तलाशी के दौरान उनके पास से गांजा जब्त किया गया था। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया था। इस मामले में विशेष न्यायाधीश हरप्रसाद बंशकार ने आरोपियों को दोषी करार दिया है। न्यायाधीश ने आरोपियों को तीन-तीन साल की कैद और १०-१० हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।

अपर लोक अभियोजन अधिकारी पंकज चिखलकर ने बताया कि १० अगस्त २०२० को मुखबिर की सूचना पर सीतापार बाइपास पर सिवनी के बंडोल निवासी गजेंद्र पिता सीताराम डेहरिया, बंडोल के मुंगवानी निवासी पतिराम पिता सेवकराम इनवाती और चांद निवासी संतकुमार वर्मा को गांजा के साथ पकड़ा था। पुलिस ने सभी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा ८/२० के तहत मामला दर्ज किया था। विशेष न्यायाधीश ने सभी आरोपियों को दोषी करार दिया है। आरोपियों को तीन-तीन साल की कैद और दस-दस हजार रुपए जुर्माना से दंडित किया गया है। इस मामले की विवेचना टीआई शशि विश्वकर्मा ने की थी।

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Created On :   1 Feb 2024 4:40 AM GMT

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