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Jabalpur News: पोर्टल पर जानकारी नहीं देने पर निरस्त होगा अस्पताल का पंजीयन

डिजिटल डेस्क,जबलपुर। सभी निजी अस्पताल एवं नर्सिंग होम एएनएमओएल पोर्टल पर समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण प्रविष्टियां सुनिश्चित करें। यदि किसी संस्था द्वारा लगातार ऑनलाइन प्रविष्टियां नहीं की जाती हैं तो नियमानुसार संबंधित अस्पताल अथवा क्लीनिक के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्रवाई भी की जा सकती है। यह बात जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अभिषेक गहलोत ने गत दिवस होटल कल्चुरी में आयोजित पीसीपीएनडीटी अधिनियम अभिमुखीकरण एवं समीक्षा कार्यशाला में कही।
दरअसल जिले में पीसीपीएनडीटी अधिनियम, 1994 के प्रभावी क्रियान्वयन, कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम तथा निजी स्वास्थ्य संस्थानों में विधिक प्रावधानों के पालन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यशाला में जिले के रेडियोलॉजिस्ट, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पीसीपीएनडीटी समिति के सदस्यों, निजी अस्पतालों एवं नर्सिंग होम के संचालकों, शासकीय चिकित्सकों तथा संबंधित अधिकारियों ने सहभागिता की।
सभी प्रावधानों का करें पालन
कार्यशाला में एएसपी श्रीमती अनु बेनीवाल ने सोनोग्राफी केन्द्रों एवं चिकित्सकों से अधिनियम के प्रत्येक प्रावधान का पालन करने का आग्रह किया। एएसपी डॉ. आयुष धाकड़ ने शासकीय चिकित्सकों को एमएलसी एवं पोस्टमार्टम प्रकरणों की समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण ऑनलाइन प्रविष्टियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कार्यक्रम में सीएमएचओ डॉ. नवीन कोठारी, डॉ. प्राची सक्सेना, डॉ. नीता पाराशर, डॉ. अलका अग्रवाल, डॉ. अमरेंद्र पाण्डे, डॉ. ऋचा शर्मा, डॉ. पुष्पराज भटेले, डॉ. दीपक साहू उपस्थित रहे।
स्वीकार नहीं की जाएगी अनियमितता
सीएमएचओ डॉ. कोठारी ने कहा कि आयुष्मान योजना के अंतर्गत शिकायतों पर गंभीरता से कार्रवाई की जाएगी तथा किसी भी प्रकार की अनियमितता स्वीकार नहीं की जाएगी। नोडल अधिकारी डॉ. विनीता उप्पल एवं डॉ. आदर्श विश्नोई ने क्रमश: अधिनियम के प्रावधानों और अनमोल पोर्टल के बारे में बताया।
डॉ. पंकज ग्रोवर ने मेड साक्ष्य पोर्टल का प्रजेंटेशन दिया। आयोजन में सौरभ चौहटेल और डॉ. एसएस दाहिया का सहयोग रहा।
Created On :   1 Aug 2026 5:45 PM IST











