Jabalpur News: नोटिस के बाद भी पेश नहीं किए दस्तावेज डॉ. पॉल्स क्लीनिक का लाइसेंस कैंसिल

नोटिस के बाद भी पेश नहीं किए दस्तावेज डॉ. पॉल्स क्लीनिक का लाइसेंस कैंसिल
शिकायत के बाद कार्रवाई, करीब 4 माह पहले निलंबित किया था लाइसेंस

Jabalpur News: नोटिस जारी होने के बाद शास्त्री ब्रिज होम साइंस कॉलेज रोड स्थित पॉल्स एडवांस हेयर एंड स्किन क्लीनिक द्वारा पंजीयन दस्तावेज उपलब्ध न कराने पर स्वास्थ्य विभाग ने क्लीनिक का लाइसेंस निरस्त कर दिया है। क्लीनिक में डेंटिस्ट द्वारा स्किन का ट्रीटमेंट दिए जाने और पॉल्यूशन नियंत्रण बोर्ड का सर्टिफिकेट नहीं होने जैसी कमियां सामने आने के बाद जुलाई माह में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा नोटिस जारी कर 7 दिन के लिए लाइसेंस निलंबित किया गया था और क्लीनिक संचालन से जुड़े सभी दस्तावेज उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे, जिसमें पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का सर्टिफिकेट और अधिकृत चर्म रोग विशेषज्ञ की सेवाएं से जुड़े दस्तावेज शामिल हैं।

पूर्व में हुई जांच में यह बात भी सामने आई थी कि क्लीनिक का पंजीयन जिन चिकित्सक के नाम पर है, वे मूलत: पैथोलॉजिस्ट हैं, जबकि क्लीनिक पर एक डेंटिस्ट द्वारा स्किन और हेयर ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। सीएमएचओ कार्यालय द्वारा इस संबंध में प्रोपराइटर डॉ. एसके पांडेय को पत्र जारी किया गया है, जिसके अनुसार पूर्व में कई बार भेजे गए शोकॉज नोटिस के बाद भी कमियाें को दूर नहीं किया गया।

ट्रेनिंग के दस्तावेज मांगे, मिले नहीं

बता दें कि मई माह में भी स्वास्थ्य विभाग ने पॉल्स क्लीनिक को शोकॉज नोटिस जारी किया था। आरोप था कि क्लीनिक में पदस्थ डॉक्टर द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफाॅर्म्स पर हेयर संबंधी उपचारों को लेकर लगातार प्रचार-प्रसार किया जा रहा है, जो एक क्वालिफाइड डेंटिस्ट हैं, जब कि यह कार्य क्वालिफाइड चर्म रोग विशेषज्ञों द्वारा किया जाना चाहिए। नोटिस में 7 दिन के अंदर वर्तमान रजिस्ट्रेशन के साथ हेयर प्राेसीजर और ट्राइकोलॉजी से जुड़ी सर्टिफाइड ट्रेनिंग के दस्तावेज जमा करने के लिए कहा गया था, जो कि नहीं किया गया। इसके बाद जुलाई माह में दोबारा नोटिस जारी किया गया, लेकिन उसके बाद भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए।

पॉल्स क्लीनिक में डेंटिस्ट द्वारा स्किन और हेयर ट्रीटमेंट संबंधी उपचार दिया जा रहा था, जिसके बाद कमियों को देखते हुए जरूरी दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए कई बार कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, लेकिन दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए, इसलिए पंजीयन निरस्त कर दिया गया है।

-डाॅ. संजय मिश्रा, सीएमएचओ

Created On :   4 Nov 2025 2:08 PM IST

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