सख्ती: वॉकी-टॉकी की अनधिकृत बिक्री का मामले में सीसीपीए की 13 ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के खिलाफ कार्रवाई

वॉकी-टॉकी की अनधिकृत बिक्री का मामले में सीसीपीए की 13 ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के खिलाफ कार्रवाई
  • अमेजन, फ्लिपकार्ट , मीशो समेत कई प्रमुख ई-कॉमर्स कंपनियां शामिल
  • वॉकी-टॉकी की अनधिकृत बिक्री का मामले में कार्रवाई

New Delhi News. केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर वॉकी-टॉकी की बड़े पैमाने पर अवैध लिस्टिंग और बिक्री का स्वतः संज्ञान लेते हुए उपभोक्ता संरक्षण और दूरसंचार नियमों के उल्लंघन के लिए अमेजन, फ्लिपकार्ट, मीशो, जियो मार्ट जैसी कई प्रमुख कंपनियों के खिलाफ आर्थिक जुर्माना लगाया है।

केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने शुक्रवार को बताया कि यह कार्रवाई प्लेटफॉर्म पर 16,970 से ज़्यादा गैर-अनुपालन वाली वॉकी-टॉकी लिस्टिंग की पहचान के बाद की गई है। इसके साथ ही नियमों के उल्लंघन के लिए 13 ई-कॉमर्स कंपनियों को नोटिस जारी किए गए। सीसीपीए ने पाया कि कई प्लेटफॉर्म अनिवार्य वैधानिक अनुमोदन या खुलासे के बिना, प्रतिबंधित और संवेदनशील रेडियो फ्रीक्वेंसी बैंड पर चलने वाले वॉकी-टॉकी की बिक्री की सुविधा दे रहे थे। ये डिवाइस उपभोक्ताओं को आवश्यक जानकारी दिए बिना बिक्री के लिए उपलब्ध कराई जा रही थी। उपभोक्ताओं के यह नहीं बताया जा रहा था कि वह डिवाइस किस रेडियो फ्रीक्वेंसी रेंज पर काम करता है। साथ ही डिवाइस के लिए सरकारी लाइसेंस की आवश्यकता है या नहीं।

सीसपीए ने पाया कि इनमें से कई डिवाइस अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी (यूएचएफ) बैंड में काम करते पाए गए, जो एक विनियमित स्पेक्ट्रम है जिसका उपयोग पुलिस, आपातकालीन सेवाओं, आपदा प्रतिक्रिया एजेंसियों और अन्य महत्वपूर्ण संचार नेटवर्क द्वारा भी किया जाता है।

Created On :   16 Jan 2026 10:18 PM IST

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