आदेश: प्रतिनिधित्व वापस लेने के फैसले को चुनौती ,मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलगुरु डॉ. येवले पहुंचे हाई कोर्ट

प्रतिनिधित्व वापस लेने के फैसले को चुनौती ,मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलगुरु डॉ. येवले पहुंचे हाई कोर्ट
  • कोर्ट ने चार सप्ताह में जवाब मांगा
  • फैसला आने तक यथास्थिति
  • पहले पद बहाल किया, फिर वापस लेने से हुए खफा

डिजिटल डेस्क, नागपुर। बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ में मराठवाड़ा विश्वविद्यालय के पूर्व कुलगुरु डॉ. प्रमोद येवले ने अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) द्वारा प्रतिनिधित्व वापस लेने के फैसले को चुनौती दी है। मामले में सोमवार को न्या. नितीन सांबरे और न्या. अभय मंत्री के समक्ष हुई सुनवाई में कोर्ट ने तकनीकी शिक्षा परिषद, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया और डॉ. राजेंद्र काकडे को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब मांगा है। इस मामले में कोर्ट ने फैसला आने तक यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है।

यह है मामला : याचिका के अनुसार 31 मार्च 2021 को तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा डॉ. प्रमोद येवले को प्रतिनिधित्व दिया गया। इस आधार पर फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने डाॅ. येवले की सदस्यता मंजूर करते हुए उन्हें 25 मई 2021 से 24 मई 2026, यानी कुल 5 साल के लिए सदस्यता बहाल की। नवंबर 2021 में डॉ. येवले को फार्मेसी काउंसिल का उपाध्यक्ष चुना गया, लेकिन 19 मार्च 2024 को तकनीकी शिक्षा परिषद ने डाॅ. येवले को एक पत्र भेजकर सूचित किया कि, उनका प्रतिनिधित्व 3 साल की अवधि के लिए था और यह समाप्त हो रहा है, इसलिए आपका प्रतिनिधित्व वापिस लिया जा रहा है। उनकी जगह डाॅ. राजेंद्र काकड़े का प्रतिनिधित्व दिजा जा रहा है। फार्मेसी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की सदस्यता पांच साल के लिए अनिवार्य है, इसलिए डॉ. प्रमोद येवले ने तकनीकी शिक्षा परिषद के इस फैसले को कोर्ट में चुनौती दी है। डॉ. येवले की ओर से एड. भानुदास कुलकर्णी और एड. अमेय मोहरील ने पैरवी की।

पुलिस को देखकर भाग रहा उपद्रवी हत्थे चढ़ा : हाथ में घातक शस्त्र लेकर लोगों को डरा-धमका रहा उपद्रवी पुलिस को देखकर भागने लगा, तो एमआईडीसी पुलिस ने पीछा कर उसे दबोच लिया। सोमवार को उसे अदालत में पेश िकया गया। आरोपी मुकुल सतीश रौवतेल (22), इसासनी निवासी है। रविवार की शाम को वह बस्ती में घातक हाथ में लेकर लोगों को गाली-गलौज कर डरा-धमका रहा था। इस बीच िकसी ने इसकी सूचना पुलिस को दे दी। मौके पर पहंुची पुलिस पहुंचते ही मुकुल भागने लगा, तो पीछा कर पुलिस ने उसे कुछ ही अंतराल पर दबोच लिया। उससे चाकू जब्त कर िगरफ्तार िकया। सोमवार को अदालत ने उसे जेल भेज दिया।


Created On :   16 April 2024 9:28 AM GMT

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