शिक्षा: आरटीई प्रवेश प्रक्रिया में सबसे पहले अनुदानित स्कूल को मिलेगी प्राथमिकता

आरटीई प्रवेश प्रक्रिया में सबसे पहले अनुदानित स्कूल को मिलेगी प्राथमिकता
  • स्कूलों का प्राथमिकता क्रम निश्चित किया
  • प्राथमिकता क्रम में सबसे पहले निजी अनुदानित स्कूल
  • पश्चात सरकारी और स्थानीय निकाय संचालित स्कूल का क्रम

डिजिटल डेस्क, नागपुर। आरटीई प्रवेश प्रक्रिया का शिक्षा विभाग ने नोटिफिकेशन जारी किया है। घर से एक किमी के दायरे में आने वाले स्कूलों का प्राथमिकता क्रम निश्चित किया गया है। अनुदानित, सरकारी, स्थानीय निकाय संचालित व अंत में बिना अनुदानित स्कूल में प्रवेश दिया जाएगा।

ऐसे रहेगा प्राथमिकता क्रम : आरटीई प्रवेश प्रक्रिया के प्राथमिकता क्रम में सबसे पहले निजी अनुदानित स्कूल को रखा गया है। उसके बाद सरकारी और स्थानीय निकाय संचालित स्कूल का क्रम है। एक किमी के दायरे में अनुदानित, सरकारी या स्थानीय िनकाय स्कूल नहीं रहने पर बिना अनुदानित स्कूल अंतिम क्रम में रखा गया है। पालक यदि पहले क्रम पर अनुदानित स्कूल में प्रवेश लेने के लिए इच्छुक नहीं हैं, तो सरकारी या स्थानीय िनकाय संचालित स्कूल का विकल्प ले सकते हैं। अपवादात्मक स्थिति में एक किमी के दायरे में कोई भी स्कूल नहीं रहने पर 3 किमी के दायरे में आने वाले निर्धारित क्रम के स्कूल में प्रवेश के लिए पात्र ठहराया जाएगा। आरटीई प्रवेश के लिए मनपा, नपा, कंटोन्मेंट बोर्ड संचालित, जिला परिषद प्राथमिक स्कूल, मनपा बिना अनुदानित, जिला परिषद के पूर्व सरकारी, िनजी अनुदानित तथा बिना अनुदानित स्कूलों को पात्र ठहराया गया है।

अल्पसंख्यक स्कूल में प्रवेश मुक्त : आरटीई प्रवेश प्रक्रिया से अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त स्कूल मुक्त रखे गए हैं। बीच में किसी स्कूल को अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त होने पर पहले से आरटीई प्रवेशित विद्यार्थियों को आरटीई पात्र कक्षा तक उसी स्कूल में प्रवेश कायम रखा जाएगा। अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त होने के बाद उस स्कूल को आरटीई प्रवेश से मुक्त किया जाएगा।

एक ही परिसर के स्कूल में आगे की कक्षा में प्रवेश : आरटीई अंतर्गत किसी स्कूल में चौथी तक पढ़ाने के बाद उसी परिसर में दूसरे स्कूल में पांचवीं से आगे की कक्षा रहने पर उस स्कूल में प्रवेश कायम रहेगा। आरटीई पात्र आठवीं कक्षा तक उसे नि:शुल्क शिक्षा का लाभ मिलेगा।


Created On :   6 April 2024 8:00 AM GMT

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