युवती से दुष्कर्म करने वाले आरोपियों को 10 साल जेल

10 years jail for the accused who raped the girl
युवती से दुष्कर्म करने वाले आरोपियों को 10 साल जेल
नागपुर युवती से दुष्कर्म करने वाले आरोपियों को 10 साल जेल

डिजिटल डेस्क, नागपुर। एक 19 वर्षीय युवती से दुष्कर्म के दोषी अनिल वसंता थेटे (43, खरसोली) को नागपुर सत्र न्यायालय ने भादवि 376 के तहत दोषी करार देकर 10 वर्ष की जेल और 5000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। वहीं मामले में सह आरोपी बाबा रामदास भगत (37, हुड़केशवर) को अदालत से सबूतों के आभाव में निर्दोष बरी किया है। यह घटना 3 नवंबर 2018 की है। रात 8.30 बजे के करीब पीड़िता अपने एक मित्र के साथ उसकी दोपहिया वाहन पर आउटर रिंग रोड की ओर घूमने गई थी। तब ही दोनों आरोपियों ने उन्हें एक जगह रोका। आरोपी ने मिल कर युवती के मित्र की पिटाई कर दी, बाद में युवती को जबरन एक सुनसान प्लॉट पर ले गए और वहां उसके साथ दुष्कर्म किया। 


 

Created On :   30 Jun 2022 7:37 AM GMT

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