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70 वर्षीय वृद्ध से 18 लाख की धोखाधड़ी, अपराध कायम
डिजिटल डेस्क रीवा। मकान निर्माण करने वाली एक कंपनी द्वारा 70 वर्षीय वृद्ध के साथ 18 लाख की धोखाधड़ी किए जाने का मामला सामने आने पर सिटी कोतवाली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है।पुलिस ने बताया कि पुरूषोत्तम दास श्रीवास्तव पिता हनुमान प्रसाद श्रीवास्तव उम्र 70 वर्ष निवासी खलगा उपरहटी थाना सिटी कोतवाली जिला रीवा नें थाना में आवेदन पत्र दिया था कि सिंह एण्ड कम्पनी जो कि लोगों को मकान बनवाकर बिक्री करती है, उसके प्रोप्राइटर लालबहादुर सिंह पिता चंद्रभान सिंह उम्र 38 साल निवासी दीनदयाल कालोनी पडऱा रीवा थाना सिटी कोतवाली जिला रीवा से रेडीमेड मकान खऱीदने के संबंध में 2018 में चर्चा उपरान्त 07.03.2018 को अनुबंध कराया गया था। जिसके अनुसार विंध्य विहार कालोनी पडऱा रीवा में लालबहादुर सिंह मकान बनाकर फ़रियादी को देगा। उसके लिए फ़रियादी से आरोपी लालबहादुर सिंह द्वारा 18 लाख रुपये एडवांस के तौर पर लिए गए।
24 हजार है माह ब्याज का भी किया था वायदा
अनुबंध की शर्तों के अनुसार जब तक मकान बनाकर लालबहादुर सिंह द्वारा फ़रियादी को सौप नहीं दिया जाता तब तक एडवांस की रकम 18 लाख की ब्याज के तौर पर 24 हजार रुपये प्रतिमाह फ़रियादी को लालबहादुर सिंह देता रहेगा। किंतु अनुबन्ध पत्र निष्पादन के बाद से आज तक आरोपी प्रोप्राइटर लालबहादुर सिंह द्वारा न तो फ़रियादी को मकान बनाकर दिया गया और न ही आज तक कोई ब्याज की राशि ही दी गयी।
और मारपीट पर हो गया उतारू
फ़रियादी द्वारा जब आरोपी लालबहादुर सिंह से बात की गई तो आरोपी द्वारा अनुबंध शर्तों का उल्लंघन करते हुए न तो मकान ही बनाकर दिया गया न ही फ़रियादी का पैसा ही वापस किया गया। बल्कि फ़रियादी के उक्त पैसे को स्वयं के उपयोग में ले लिया गया। फ़रियादी द्वारा पैसा वापस करने को कहे जाने पर बात विवाद कर मारपीट पर उतारू होने लगा।
आरोपी फरार
आवेदन पत्र की जाँच पर आरोपी द्वारा फ़रियादी के द्वारा दिए गए एडवांस पैसे को हड़पने की नीयत से अनुबंध शर्तों का उल्लंघन करधोखाधड़ी करने का अपराध का घटित होने पाए जाने पर सिंह एण्ड कम्पनी के प्रोप्राइटर आरोपी लालबहादुर सिंह के विरुद्ध धारा 406,420 का अपराध पंजीबद्घ कर आरोपी की पता तलाश की जा रही है।
Created On :   19 Aug 2021 2:50 PM IST