शस्त्र आवेदन लेने पर प्रतिबंध लगाने के 24 घंटे के अंदर बैकफुट पर आए एडीएम

ADM came on the backfoot within 24 hours of banning arms application
शस्त्र आवेदन लेने पर प्रतिबंध लगाने के 24 घंटे के अंदर बैकफुट पर आए एडीएम
छतरपुर शस्त्र आवेदन लेने पर प्रतिबंध लगाने के 24 घंटे के अंदर बैकफुट पर आए एडीएम

डिजिटल डेस्क,छतरपुर। शस्त्र के आवेदन नहीं लिए जाने लिए जाने की सूचना जारी करने के 24 घंटे के अंदर अपर कलेक्टर बैकफुट में आ गए हैं। अपर कलेक्टर प्रताप सिंह चौहान के इस विवादित आदेश से प्रशासन की प्रदेशभर जमकर किरकिरी होने बाद आनन-फानन में शस्त्र शाखा से नोटिस को हटवा दिया है। बताया जाता है कि यह मामला कलेक्टर संदीप जीआर के संज्ञान में आने के बाद उन्होंने एडीएम के विवादित आदेश पर कड़ी आपत्ति जताई है। इस मामले में कलेक्टर के हस्तक्षेप के चलते अपर कलेक्टर साइलेंट मोड में आ गए है।

नियमों को ताक पर रख कर जारी किया था आदेश

जानकारों का कहना है कि अपर कलेक्टर ने नियमों को ताक में रखकर शस्त्र आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाने का आदेश जारी किया था। इसके चलते शस्त्र की चाह रखने वाले लोग सकते में आ गए थे। इतना ही एडीएम के इस विवादित आदेश को लेकर लोगों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा से शिकायत की थी। इस मामले के तूल पकड़ने के बाद हरकत में आए अपर कलेक्टर ने विवादित आदेश हटवा दिया है।

फौती के आवेदन के लिए सिर्फ 13 दिन की मोहलत शेष

राज्य शासन के आदेश के अनुसार फौती के शस्त्र आवेदन जमा करने के लिए 15 दिन का समय निर्धारित किया गया था। हालांकि इसके बाद भी पेनाल्टी के साथ आवेदन लिए जा सकेंगे। इसी बीच एडीएम ने शस्त्र के आवेदन लेने पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके चलते आवेदक कलेक्ट्रेट के चक्कर काटने के लिए मजबूर थे। अपर कलेक्टर के विवादित आदेश का खुलासा करने के बाद आनन-फानन में नोटिस को हटा दिया गया है। हालांकि कलेक्टर ने विवादित आदेश जारी करने पर एडीएम पर क्या कार्रवाई गई है, फिलहाल प्रशासन ने इसका खुलासा नहीं किया है।

एडीएम ने कॉल नहीं किया रिसीव

शस्त्र के आवेदन नहीं लेने के विवादित आदेश जारी करने के मामले में अपर कलेक्टर प्रताप सिंह चौहान से मोबाइल पर संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन कई बार रिंग जाने के बाद एडीएम ने कॉल रिसीव नहीं किया।
 

Created On :   23 Sep 2022 9:55 AM GMT

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