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दस प्रकरणों में आठ लाख 75 हजार की राशि स्वीकृत
डिजिटल डेस्क, विदिशा। मध्यप्रदेश अपराध पीड़ित प्रति कर योजना 2015 के अंतर्गत दस प्रकरणों में आठ लाख 75 हजार की राशि स्वीकृत की गई है। जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री श्यामाचरण उपाध्याय की अध्यक्षता में 31 अगस्त को आयोजित जिला स्तरीय समिति की बैठक में विभिन्न अपराधो से संबंधित दस प्रकरणों में प्रतिकर राशि आठ लाख 75 हजार स्वीकृत की जाकर पीड़ितो को अंतरिम प्रतिकर राशि प्रदान की गई है। अपर जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक प्राधिकरण के सचिव श्री प्रशांत कुमार के द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार मध्यप्रदेश अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना 2015 के जिला स्तरीय समिति की बैठक में कुल 12 प्रकरण प्रस्तुत किए गए थे। जिसमें से आठ प्रकरणों में लैंगिंग अपराधो से पीडित अव्यस्क बालिकाओं को प्रत्येक प्रकरण में क्रमशः एक-एक लाख रूपए इस प्रकार कुल आठ लाख रूपए की प्रतिकर राशि स्वीकृत की गई है जबकि हत्या के एक प्रकरण में 25 हजार रूपए एवं बलात्संग पीड़ित व्यस्क युवती के एक प्रकरण में पचास हजार रूपए की अनंतिम प्रतिकर राशि स्वीकृत की गई है। बैठक में एक प्रकरण निरस्त किया गया है और एक प्रकरण के मामले में आगामी बैठक के लिए विचार हेतु स्थगित रखा गया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री प्रशांत कुमार ने बताया कि ऐसे अपराध पीड़ितो या उनके आश्रितों को जिन्हें अपराध के परिणाम स्वरूप हानि या क्षति कारित हुई है। जिन्हें पुर्नवास की आवश्यकता है को शासन के व्यय पर निःशुल्क क्षतिपूर्ति प्रतिकर राशि प्रदान किए जाने हेतु वर्ष 2015 में मध्यप्रदेश अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना निर्मित की गई है। जिला स्तरीय समिति की उक्त बैठक में कलेक्टर डॉ पंकज जैन, पुलिस अधीक्षक श्री विनायक वर्मा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री संदीप जैन तथा जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री प्रदीप सिंह ठाकुर उपस्थित थे।
Created On :   2 Sept 2020 3:43 PM IST