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सिंगरौली में वाहन दुर्घटना में मृतकों के परिजनों को चार-चार लाख रूपये की सहायता राशि मंजूर

डिजिटल डेस्क, रीवा। सिंगरौली जिले के ग्राम पंचायत भलया टोला में 7 नवम्बर को टाटा 407 वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इस दुर्घटना में तीन व्यक्तियों की मौके पर मौत हो गयी थी तथा दो गंभीर रूप से घायलों ने उपचार के दौरान दम तोड़ा। दुर्घटना में 11 व्यक्ति गंभीर रूप से तथा 10 व्यक्ति सामान्य रूप से घायल हो गये थे। इन्हें तत्काल उपचार सहायता उपलब्ध करायी गई। दुर्घटना में मृत दो व्यक्तियों के निकटतम वारिसों को मुख्यमंत्री सहायता कोष से चार-चार लाख रूपये की आर्थिक सहायता राशि मंजूर की गई है। दुर्घटना के तीन मृतकों के वारिसों को संबल योजना से चार-चार लाख रूपये की सहायता राशि तथा अन्त्येष्टि के लिये पांच-पांच हजार रूपये की राशि मंजूर की गई है। इस संबंध में बताया गया है कि सभी मृतकों तथा घायलों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिये शासन को अनुरोध पत्र भेजा गया है। संबल योजना में पात्र पाये जाने पर दुर्घटना में मृत छोटेलाल पिता रामखेलावन अगरिया निवासी भैसा बूड़ा, सुखपाल पिता रामधनी अगरिया निवासी रौहाल तथा पप्पूलाल पिता बलजीत अगरिया निवासी सर्वहरा टोला के वारिसों को चार-चार लाख रूपये की सहायता राशि मंजूर की गई है। शेष दो मृतकों को संबल योजना में पात्र न होने पर मुख्यमंत्री सहायता कोष से सहायता राशि मंजूर की गई है। यह राशि दुर्घटना में मृत हीगनिवारी अगरिया पिता रामधनी अगरिया ग्राम रौहाल तथा छोटेलाल अगरिया पिता गोलई अगरिया निवासी रौहाल के निकटतम वारिसों को चार-चार लाख रूपये की आर्थिक सहायता मंजूर की गई है। घायलों को भी शासन के मापदण्ड के अनुसार शीघ्र ही आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी जायेगी।
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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
जानिए भास्कर प्रॉपर्टी के बारे में:
भास्कर प्रॉपर्टी ऑनलाइन रियल एस्टेट स्पेस में तेजी से आगे बढ़ने वाली कंपनी हैं, जो आपके सपनों के घर की तलाश को आसान बनाती है। एक बेहतर अनुभव देने और आपको फर्जी लिस्टिंग और अंतहीन साइट विजिट से मुक्त कराने के मकसद से ही इस प्लेटफॉर्म को डेवलप किया गया है। हमारी बेहतरीन टीम की रिसर्च और मेहनत से हमने कई सारे प्रॉपर्टी से जुड़े रिकॉर्ड को इकट्ठा किया है। आपकी सुविधाओं को ध्यान में रखकर बनाए गए इस प्लेटफॉर्म से आपके समय की भी बचत होगी। यहां आपको सभी रेंज की प्रॉपर्टी लिस्टिंग मिलेगी, खास तौर पर जबलपुर की प्रॉपर्टीज से जुड़ी लिस्टिंग्स। ऐसे में अगर आप जबलपुर में प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान बना रहे हैं और सही और सटीक जानकारी चाहते हैं तो भास्कर प्रॉपर्टी की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।
ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।