बालोद : सेवादार के आत्महत्या की घटना की जॉच के संबंध में कोई भी व्यक्ति मौखिक या लिखित साक्ष्य 22 अगस्त तक कर सकते हैं प्रस्तुत

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बालोद : सेवादार के आत्महत्या की घटना की जॉच के संबंध में कोई भी व्यक्ति मौखिक या लिखित साक्ष्य 22 अगस्त तक कर सकते हैं प्रस्तुत

डिजिटल डेस्क, बालोद। 10 अगस्त 2020 अनुविभागीय दण्डाधिकारी डौण्डीलोहारा श्री ऋषिकेश तिवारी ने बताया कि डौण्डीलोहारा स्थित माता महाकाली मंदिर के सेवादार श्री उचित मानकर के आत्महत्या की घटना की दण्डाधिकारी जॉच हेतु उन्हें जॉच अधिकारी नियुक्त किया है। जॉच के निम्न बिंदु हैं:- 1. मृतक की मृत्यु किन परिस्थितियों में हुई घ् 2. क्या मृतक की मृत्यु की घटना को टाला जा सकता था घ् 3. मृतक की मृत्यु के लिए पुलिस अधिकारी/कर्मचारी जिम्मेदार तो नहीं है घ् 4. अन्य बिंदु जो जॉच अधिकारी उचित समझे घ् अनुविभागीय दण्डाधिकारी डौण्डीलोहारा ने कहा है कि उक्त जॉच के संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार की जानकारी हो, वह कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना मौखिक या लिखित साक्ष्य 22 अगस्त 2020 तक प्रस्तुत कर सकते हैं।

Created On :   11 Aug 2020 12:26 PM IST

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