बालोद : कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु जारी निर्देशों का पालन नहीं करने की दशा में संबंधित के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही किया जाना प्रावधानित

District Mineral Fund is not being used in Gadchiroli!
गड़चिरोली में जिला खनिज निधि का नहीं हो रहा कोई उपयाेग!
बालोद : कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु जारी निर्देशों का पालन नहीं करने की दशा में संबंधित के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही किया जाना प्रावधानित

डिजिटल डेस्क, बालोद। 06 सितम्बर 2020 कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री जनमेजय महोबे ने आदेश जारी कर कहा है कि नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से फैलाव को देखते हुए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर के द्वारा अधिसूचना जारी कर विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए है। राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का पालन नही किए जाने की दशा में महामारी रोग अधिनियम 1897 के अधीन निर्मित विनियम के तहत् जुर्माना अधिरोपित किए जाने, जुर्माने की राशि की वसूली एवं जुर्माना अदा न करने की स्थिति में संबधित व्यक्ति के विरूद्ध महामारी रोग अधिनियम 1897 के अधीन निर्मित विनियम 2020 के विनियम 14 एवं भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 के अंतर्गत दण्डात्मक कार्यवाही किया जाना प्रावधानित किया गया है। अधिसूचना के परिपेक्ष्य में महामारी रोग अधिनियम 1897 के प्रावधानों के अधीन उपरोक्त कार्यवाही अंतर्गत जुर्माने की राशि की वसूली किये जाने हेतु अपने क्षेत्राधिकार अंतर्गत सर्व अनुविभागीय दण्डाधिकारी, सर्व तहसीलदार, सर्व नायब तहसीलदार, सर्व नगर पुलिस अधीक्षक, सर्व उप पुलिस अधीक्षक, सर्व पुलिस निरीक्षक, सर्व उप निरीक्षक, सर्व सहायक उप निरीक्षक बालोद को प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

Created On :   7 Sep 2020 8:18 AM GMT

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story