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देऊलघाट में बालविवाह होने से पहले रोका
डिजिटल डेस्क, बुलढाणा। नाबालिग लड़की का होने वाला विवाह जिला बाल कल्याण कक्ष एवं बुलढाणा ग्रामीण पुलिस ने रोकने की घटना २५ नवम्बर को बुलढाणा तहसील देऊलगांव घाट में उजागर हुई। लड़की की उम्र १८ होने तक विवाह करेंगे नहीं, ऐसा लिखित पत्र अभिभावकों ने थानेदार ताथोड़ एवं जिला बालसंरक्षण कक्ष समुपदेशक शारदा पवार ने लिखकर लिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार, शहर से करीब देउलघाट में १४ वर्षीय नाबालिग लड़की को देउलगांवराजा का युवक विवाह के लिए देखकर गया था। लड़की की मां मुंबई को मौसी के घर तथा पिता काम के सिलसिले से दूसरे गांव में होने से नाबालिग लड़की देऊलघाट में रिश्तेदार घर रहती थी। जिस कारण लड़की के चाचा एवं बुआ ने लडकी का रिश्ता पक्का किया था।लड़की ने इस बारे में अपनी मौसी को फोन कर जानकारी दी, लड़की की उम्र कम होने से मां एव मौसी का विरोध था। लेकिन बुआ एवं चाचा ने २५ नवम्बर को शादी तय कर दी। मां एवं मौसी का विरोध होने से देऊलघाट में पहुचकर शादी को विरोध किया। इस बीच इस विवाह को लेकर जिला बालसंरक्षण अधिकारी दिवेश मराठे एवं समुपदेशक श्रीमती शारदा पवार को पता चला, उन्होंने तुरंत इसकी जानकारी ग्रामीण पुलिस को दी। इस समय पुलिस एवं बालसंरक्षण अधिकारी ने घटनास्थल पर पहुंचकर लड़की की शादी १८ साल होने तक नहीं होगी, इसका लिखित आश्वासन लिया। इस समय दिवेश मराठे, शारदा पवार, सरपंच रुपचंद पसरटे, ग्रामसेवक एवं ग्रापं सदस्य उपस्थित रहे।
Created On :   28 Nov 2021 10:40 AM GMT