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शिक्षिका की शिकायत पर स्कूल प्राचार्य पर धर्म परिवर्तन का मामला दर्ज

डिजिटल डेस्क छतरपुर/ खजुराहो । निजी स्कूल में पदस्थ एक महिला शिक्षिका को वेतन देने के नाम पर ईसाई धर्म अपनाने का दबाव डालने वाली स्कूल की प्राचार्य के खिलाफ खजुराहो पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने बताया कि खजुराहो के वार्ड नंबर- 13 विद्याधर कालोनी स्थित सेक्रेट हार्ट कानवेंट हाईस्कूल की प्राचार्य सिस्टर भाग्या के खिलाफ धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने का मामला दर्ज किया गया है। गौरतलब है कि 19 फरवरी को महिला शिक्षिका रुबी सिंह ने पुलिस को लिखित शिकायत की थी लेकिन पुलिस ने प्रारंभिक जांच में इसे नकार दिया था। वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में मामला आने के बाद इसमें एफआईआर दर्ज की गई है।दरसल खजुराहो निवासी रुबी सिंह पति जितेंद सिंह निवासी वार्ड 13 ने 19 फरवरी को खजुराहो थाने में शिकायत करते हुए बताया कि वह सेक्रेट हार्ट कॉनवेंट हाईस्कूल में साल 2016 से लायब्रेरियन थी। उसे सात महीने से वेतन नहीं मिलने पर उसने प्राचार्य सिस्टर भाग्या से आग्रह किया था। रुबी सिंह का कहना था कि जब बकाया वेतन मांगा तो सिस्टर ने कहा कि क्रिश्चयन धर्म अपना लो तो वेतन भी मिलेगा। इसके अलावा अन्य आर्थिक मदद भी दी जाएगी। शिक्षिका ने जब धर्मपरिवर्तन करने से मना किया तो उसे स्कूल से निकालने की धमकी दी गई। इसके बाद रूबी सिंह ने पुलिस में शिकायत की थी।
इनका कहना है
महिला शिक्षिका पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने के मामले में स्कूल की प्राचार्य सिस्टर भाग्या पर मामला दर्ज किया गया है। धर्म परिर्वतन के नए कानून के तहत अपराध दर्ज किया गया है, जल्द ही महिला प्राचार्य की गिरफ्तारी की जाएगी।
सचिन शर्मा, एसपी
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।