छतरपुर: रोजगार मेला में 187युवाओं ने कराया पंजीयन

डिजिटल डेस्क, छतरपुर। छतरपुर कोरोना काल में बेरोजगार हुये युवाओं एवं ग्रामीण अंचल के बेरोजगार युवक-युवतियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए जाने के उददेष्य से दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना अन्तर्गत कलेक्टर शीलेन्द्र सिंह और मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अमर बहादुर सिंह के मार्गदर्षन में म.प्र.डे-राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन जिला छतरपुर द्वारा ग्राम पंचायत सुनवाहा विकासखंड बकस्वाहा में एक दिवसीय विकासखंड स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया गया। मेले का उद्घाटन सरपंच लक्ष्मीबाई लोधी, सांसद प्रतिनिधि डॉ. करन लोधी, जिला प्रबंधक (कौशल उन्नयन एवं रोजगार), दिवाकर तिवारी एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत हर्ष खरे द्वारा किया गया। मेले के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुये जिला परियोजना प्रबंधक सोनू सुषीला यादव ने बताया कि ग्रामीण अंचल के कम पढ़े-लिखे बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु एक क्लस्टर बनाकर ग्राम पंचायत स्तर पर रोजगार मेले आयोजित किये जा रहे हैं। जिसमें प्रदेश एवं देश की प्रतिष्ठित कंपनी के प्रतिनिधियों द्वारा अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव के आधार पर चयन कर स्थाई रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। आज रोजगार मेले में वेलस्पन गुजरात प्रा.लि. के लिए 27, यशस्वी ग्रुपके लिए 42, ग्रेन्युअल आर्गेनिक एग्री प्रा.लि. के लिए 38, एसबीआई लाईफ छतरपुर के लिए 7 और फूडक्राफ्ट खजुराहोके लिए 27 बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिला। रोजगार मेले के लिए कुल 187 युवाओं ने अपना पंजीयन कराया था।28 नवम्बर को पशु अस्पताल प्रांगण रेस्ट हाउस के सामने चंदला विकासखंड लवकुशनगर में रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा।
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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।