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दैनिक भास्कर हिंदी: वृद्धा के साथ दुराचार कर हत्या करने वाले आरोपी को सजा-ए-मौत

डिजिटल डेस्क, छतरपुर। मानवता को शर्मशार कर 75 साल की वृद्ध महिला के साथ दुराचार करने और हत्या करने के मामले में विशेष न्यायाधीश नोरिन निगम की कोर्ट ने आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है।
अकेली रहती थी मृतका
22 फरवरी 2017 को सिविल लाइन थाना में एक महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि वह 75 वर्षीय मृतका के घर में किराए से रहती है। 21 फरवरी की रात को वह मृतका को खाना खिलाकर अपने कमरे में चली गई थी। सुबह करीब 5 बजे उसने देखा कि मृतका के कमरे का सामान बिखरा पड़ा था। उसके शरीर में चोटें थी और गुप्तांग से खून बह रहा था। मृतका का घायल हालत में जिला अस्पताल लाया गया। पुलिस ने मामला दर्ज किया और घटना स्थल से एक चश्मा और शर्ट के बटन बरामद किए। 28 फरवरी को इलाज के दौरान पीड़िता की ग्वालियर में मौत हो गई। चश्मे के आधार पर रीबू उर्फ अखबर खान उम्र 25 साल निवासी नया मोहल्ला को हिरासत से लेकर पूछताछ की।
रीबू ने पुलिस को बताया कि वह घटना दिनांक को शादी से वापिस लौट रहा था। रात करीब एक बजे पीड़ित के घर में घुस गया था। घर में पीड़िता अकेली सो रही थी उसी दौरान उसने वृद्धा के साथ मारपीट कर जबरन दुराचार किया। पीड़िता बेहोश हो गई थी और उसका चश्मा मौके पर ही गिर गया था। छीना झपटी में उसकी शर्ट का बटन भी टूट गया था। 28 फरवरी को इलाज के दौरान तत्कालीन एसपी ललित शाक्यवार ने मामले को जघन्य सनसनीखेज मामले के रूप में चिंहित किया।
प्रयोगशाला सागर में हुआ मिलान
पुलिस ने मौके से जब्त बटन और घटना के समय पहने खून एवं जैविक पदार्थ से लगे कपड़े राज्य न्यायालिक विज्ञान प्रयोगशाला सागर जांच के लिए भेजे गए। जांच में यह प्रमाणित हुई कि मौके पर जब्त बटन आरोपी रीबू के शर्ट का था। आरोपी के कपड़ों में मृतका का खून पाया गया। जैविक पदार्थ के मिलान की पुष्टि हुई।
न्यायाधीश नोरिन निगम की कोर्ट ने सुनाई सजा:
तत्कालीन एएसपी बीकेएस परिहार और एडीपीओ केके गौतम ने लगातार मामले की समीक्ष एवं मॉनीटरिंग की। अभियोजन की ओर से डीपीओ एसके चतुर्वेदी ने पैरवी करते हुए गवाहों और सबूत अदालत में पेश कर आरोपी को कठोर सजा देने की अपील की। विशेष न्यायाधीश नोरिन निगम की कोर्ट ने आईपीसी की धारा 450 में दस साल की कठोर कैद दो हजार रुपए जुर्माना, धारा 376 में उम्रकैद के साथ पांच हजार रुपए जुर्माना और धारा 302 में मृत्यु दण्ड की सजा सुनाई है।
गणतंत्र दिवस : स्कोप ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में मनाया गया गणतंत्र दिवस समारोह
डिजिटल डेस्क, भोपाल। स्कोप ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में 74वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डॉ. डी.एस. राघव निदेशक, स्कोप ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन उपस्थित थे। गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में डॉ. सत्येंद्र खरे, सेक्ट कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल एजुकेशन के प्रिंसिपल, डॉ. नीलम सिंह, सेक्ट कॉलेज ऑफ बीएड की प्रिंसिपल और डॉ. प्रकृति चतुर्वेदी, स्कोप पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल की प्रिंसिपल विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुएl कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉ. डी.एस.राघव ने झन्डा फंहराया गया तथा विद्यालय के छात्र छात्राओं ने अनुशासन एवं कौशल का परिचय देते हुए आकर्षक परेड की प्रस्तुति दीl विद्यालय के बच्चों द्वारा शारीरिक व्यायाम के महत्व को प्रकट करते हुए मनमोहक पीटी प्रस्तुत की गई l
स्कोप इंजीनियरिंग कॉलेज, बी.एड कॉलेज, स्कोप प्रोफेशनल कॉलेज तथा स्कोप स्कूल के विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय एकता अखंडता एवं देश प्रेम से ओतप्रोत प्रस्तुतियां दीl कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण उरी हमले पर आधारित नृत्य नाटिका तथा रानी लक्ष्मीबाई के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान को चित्रित करता हुआ नृत्य गीत था। मुख्य अतिथि डॉ डीएस राघव ने अपने संबोधन में कहा कि हम अपने कर्तव्यों का निर्वाहन ईमानदारी एवं पूर्ण निष्ठा के साथ करते हैं तो यही आज के समय में हमारी सच्ची देश सेवा है। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय की प्राचार्या डॉ. प्रकृति चतुर्वेदी ने सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कार्यक्रम की आयोजन समिति के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि हम अपने उद्देश्य के प्रति ईमानदार रहेंगे और उसके प्रति पूर्ण कर्तव्यनिष्ठा से कार्य करेंगेl
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