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कलेक्टर ने जारी किया लाकडाउन का संशोधित आदेश जिले मे बाजारो दुकानो का संचालन संप्ताह मे पॉच दिन शानिवार, रविवार को पूर्ण लाकडाउन

डिजिटल डेस्क, सिंगरौली। कलेक्टर श्री राजीव रंजना मीना के द्वारा जिले मे बड़ते कोरोना संकट को दृष्टिगत रखते हुये एवं जिला स्तरीय संकट प्रबंध समिति की बैठक मे लिए गये निर्णय अनुसार कोविड-19 के संक्रमण से बचाव हेतु स्थानीय परिस्थितियो के अनुसार तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (1) एवं मध्यप्रदेष पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 की धारा 71 (1) 71(2) के तहत निम्नानुसार आदेश जारी किया गया है। जारी आदेश के अनुसार संम्पूर्ण जिले मे प्रत्येक शनिवार एवं रविवार को टोटल लाकडाउन घोषित किया गया है इस अवधि मे आवश्यक सेवाओ मेडिकल सुविधाओ औद्योगिक ईकाइयो के संचालन संबंधित गतिविधयो राष्ट्रीय राजमार्ग पर चलने वाले वाहनो की लोडिंग अनलोडिंग तथा जिले के बाहर से आने वाले यात्रियो को एयरपोर्ट रेलवे स्टेसन बस स्टैड से गन्तव्य स्थान तक जाने को छोडकर सभी गतिविधिया एवं आवागम पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। लाकडाउन प्रत्येक शुक्रवार को रात्रि 8 बजे प्रारभ होकर सोमवार को प्रातः 5 बजे तक प्रभावशील रहेगा। जिले मे बाजारो एवं दुकानो का संचालन संप्ताह मे पॉच दिन सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरूवार एवं शुक्रवार को प्रातः 7 बजे से शायं 8 बजे तक किया जा सकेगा। जिले के समस्त शासकीय एवं निजी कार्यालयो के प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के अधिकारियो की शत प्रतिशत उपस्थिति तथा अन्य कर्मचारियो की 50 प्रतिशत उपस्थिति मे संचालित होगें। रात्रि 8 बजे से प्रातः 5 बजे तक रात्रि कालीन करफू आदेश का कड़ाई से पालन किये जाने के आदेश जारी किये गये है।
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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
जानिए भास्कर प्रॉपर्टी के बारे में:
भास्कर प्रॉपर्टी ऑनलाइन रियल एस्टेट स्पेस में तेजी से आगे बढ़ने वाली कंपनी हैं, जो आपके सपनों के घर की तलाश को आसान बनाती है। एक बेहतर अनुभव देने और आपको फर्जी लिस्टिंग और अंतहीन साइट विजिट से मुक्त कराने के मकसद से ही इस प्लेटफॉर्म को डेवलप किया गया है। हमारी बेहतरीन टीम की रिसर्च और मेहनत से हमने कई सारे प्रॉपर्टी से जुड़े रिकॉर्ड को इकट्ठा किया है। आपकी सुविधाओं को ध्यान में रखकर बनाए गए इस प्लेटफॉर्म से आपके समय की भी बचत होगी। यहां आपको सभी रेंज की प्रॉपर्टी लिस्टिंग मिलेगी, खास तौर पर जबलपुर की प्रॉपर्टीज से जुड़ी लिस्टिंग्स। ऐसे में अगर आप जबलपुर में प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान बना रहे हैं और सही और सटीक जानकारी चाहते हैं तो भास्कर प्रॉपर्टी की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।
ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।